मोगा मेयर जैन के चुनाव पर सुनवाई 23 को
जागरण संवाददाता, मोगा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम मोगा के मेयर बने अक्षित जैन के च
जागरण संवाददाता, मोगा
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम मोगा के मेयर बने अक्षित जैन के चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 23 मार्च तक टाल दी है।
गौर हो कि बुधवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस लिजा गिल की अदालत में मोहाली नगर निगम से संबंधित पार्षद कुलजीत सिंह बेदी द्वारा दायर याचिका के मामले में सुनवाई थी। इसमें मेयर, सीनियर मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए गुप्त मतदान के जरिये मतदान करवाने के लिए गुहार लगाई हुई है। इसके तहत मोहाली में होने वाला चुनाव स्थगित किया हुआ है। दूसरी ओर मोगा नगर निगम के मेयर पद के हुए चुनाव को लेकर पार्षद प्रेम चंद चक्की वाला ने उसके साथ पार्षदों का बहुमत होने का दावा करते हुए अक्षित जैन के चुनाव पर रोक लगाने की मांग कर फिर से चुनाव करवाने की मांग की है। जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। मगर, अब 23 मार्च को मोहाली के साथ मोगा नगर निगम के मेयर पद आदि के चुनाव संबंधी दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी।