चूरापोस्त तस्कर को 10 साल कैद व जुर्माना

जिला एडीशनल सेशन जज की अदालत ने वर्ष 2017 में लुधियाना रोड पर नाकाबंदी के दौरान थाना सिटी वन द्वारा 60 किलो चूरा पोस्त समेत गिरफ्तार व्यक्ति को 10 वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 24 Feb 2020 07:38 PM (IST) Updated:Mon, 24 Feb 2020 07:38 PM (IST)
चूरापोस्त तस्कर को 10 साल कैद व जुर्माना
चूरापोस्त तस्कर को 10 साल कैद व जुर्माना

संवाद सहयोगी, मोगा : जिला एडीशनल सेशन जज की अदालत ने वर्ष 2017 में लुधियाना रोड पर नाकाबंदी के दौरान थाना सिटी वन द्वारा 60 किलो चूरा पोस्त समेत गिरफ्तार व्यक्ति को 10 वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया है।

चार जून 2017 को लुधियाना रोड पर नाकाबंदी के दौरान थाना सिटी वन की पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मंदर सिंह पुत्र सुखविदर सिंह निवासी गगड़ा को 60 किलो चूरापोस्त सहित गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। सोमवार को एडिशनल सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने उक्त व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है।

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