राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को : सेशन जज

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन-व-सेशन जज गुरबीर सिंह की अध्यक्षता में 9 मार्च को लुधियाना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। केसों की सुनवाई के लिए 20 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया है । प्रत्येक बेंच की अध्यक्षता न्यायधीश करेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 07 Mar 2019 07:56 PM (IST) Updated:Thu, 07 Mar 2019 07:56 PM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को : सेशन जज
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को : सेशन जज

जासं, लुधियाना

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन-व-सेशन जज गुरबीर सिंह की अध्यक्षता में 9 मार्च को लुधियाना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। केसों की सुनवाई के लिए 20 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया है। प्रत्येक बेंच की अध्यक्षता न्यायधीश करेंगे।

सेशन जज गुरबीर सिंह ने बातचीत करते हुए कहा की इन अदालतों के आयोजन से जहां लोगों के मामलों का निपटारा आम सहमति और थोड़े समय में हो जायेगा। वहीं, इससे समय और पैसा भी बचेगा। यह अदालतें जिला कचहरी लुधियाना, खन्ना, जगरांव, समराला और पायल में लगाई जा रही हैं।

चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी डॉ. गुरप्रीत कौर ने बताया कि लंबे समय से अदालती चक्करों में पड़े लोग अब बड़े नुकसान से बचने के लिए आम सहमति से मामले निपटाने को प्राथमिकता देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिला और सेशन जज और अतिरिक्त जिला और सेशन जज की अदालतों में हर किस्म के दीवानी, मेट्रिमोनियल, किराया अपील, मोटर एक्सीडेंट दावा, •ामीन कब्•ो, अपराधिक अपीलों ( सिर्फ कंपाउंडेबल केस) और समझौता योग्य केस आदि के निपटारे आम सहमति के साथ करवाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में केस की सुनवाई के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और यदि लोक अदालत के द्वारा मामले का निपटारा होता है तो अदा की गई कोर्ट फीस की वापसी को भी यकीनी बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निपटारा लोक अदालतों में हो जाता है उनके खिलाफ आगे अपील नहीं डाली जा सकती।

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