सार्वजनिक तौर पर प्रयोग नहीं किए जा सकते पेट्रोल पंपों के शौचालय

पीईएसओ ने पेट्रोल पंपों पर स्थित शौचालयों के सार्वजिनक प्रयोग को अमान्य बताया है। पीईएसओ ने सुरक्षा कारणों के चलते यह निर्देश जारी किया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Mon, 23 Jul 2018 04:27 PM (IST) Updated:Mon, 23 Jul 2018 08:56 PM (IST)
सार्वजनिक तौर पर प्रयोग नहीं किए जा सकते पेट्रोल पंपों के शौचालय
सार्वजनिक तौर पर प्रयोग नहीं किए जा सकते पेट्रोल पंपों के शौचालय

जालंधर, [मनुपाल शर्मा]। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गनाइजेशन (पीईएसओ) ने सुरक्षा कारणों के चलते पेट्रोल पंपों पर स्थित शौचालयों के सार्वजिनक प्रयोग को अमान्य बताया है। इसमें कहा गया है कि पेट्रोल पंपों पर शौचालयों का सार्वजनिक प्रयोग पेट्रोल पंपों की सुरक्षा के खिलाफ है।

पीईएसओ ने उक्त जवाब पेट्रोलियम एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से इस विषय पर पूछे गए सवाल पर दिया है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गनाइजेशन (पीईएसओ) ने सुरक्षा कारणों के चलते अमान्य बताया। मौजूदा समय में जालंधर में 225 और पंजाब भर में 3470 पेट्रोल पंप स्थित हैं। वहीं, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन (पीपीडीए), पंजाब ने स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यालय को पत्र लिख कर पीईएसओ की गाइडलाइंस को पंजाब के पेट्रोल पंपों पर लागू करने की मांग की है और पेट्रोल पंपों के शौचालयों के सार्वजनिक प्रयोग को रोकने की मांग की है।

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पीपीडीए के प्रवक्ता मौंटी गुरमीत सहगल ने कहा कि पेट्रोल पंप परिसर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव की तरफ से डिजाइन एवं अप्रूव किए जाते हैं। अगर पेट्रोल पंप परिसर में सिगरेट का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो पेट्रोल पंप संचालन का लाइसेंस तक रद हो सकता है। इसी लाइसेंस को जारी करने वाली पीईएसओ ने पेट्रोल पंपों पर स्थित शौचालयों के सार्वजिनक प्रयोग को अमान्य बताया है।

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इसी कारण 17 जुलाई को स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिखा गया है। विभाग के आदेशों के चलते समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और लोग शौचालय के सार्वजनिक प्रयोग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग को जल्द से जल्द इस विषय पर आदेश लागू करने चाहिए, ताकि लोगों में असमंजस खत्म हो सके।

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स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले आमजन को पंपों पर मिली थी शौचालय की सुविधा

बीते जनवरी में स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले शहरों में प्रत्येक एक किलोमीटर की दूरी पर जनता के लिए सार्वजनिक शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया था। इसके तहत स्थानीय निकाय विभाग ने सभी पेट्रोल पंपों पर आमजन को शौचालय सुविधा सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए थे।

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