तस्करी के मामले में एक को 10 और दूसरे को पांच साल कैद

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसके सिगला की अदालत ने नशीला पाउडर तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए दो तस्करों को दोषी मानते हुए कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 26 Nov 2019 01:57 AM (IST) Updated:Tue, 26 Nov 2019 01:57 AM (IST)
तस्करी के मामले में एक को 10 और दूसरे को पांच साल कैद
तस्करी के मामले में एक को 10 और दूसरे को पांच साल कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसके सिगला की अदालत ने नशीला पाउडर तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए दो तस्करों को दोषी मानते हुए कैद की सजा सुनाई है। एक तस्कर को दस साल की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना और दूसरे को पांच साल की सजा, पचास हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए गए हैं।

थाना माडल टाउन पुलिस ने तीन जुलाई 2015 को सुबह दस बजे प्रभात चौक में नाका लगाकर वाहनों की चेकिग कर रही थी। कुछ ही समय बाद जालंधर की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो चालक ने भगाने की कोशिश की। पुलिस ने साथी पुलिस की मदद से पीछा करके पकड़ लिया। दोनों की पहचान शिवम उर्फ माना पुत्र राज कुमार निवासी मोहल्ला नील कंठ थाना और रिक्की पुत्र मसील निवासी बस्ती दानिशमंदा जालंधर के रूप में हुई। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर शिवम से 110 ग्राम और रिक्की से 100 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। थाना माडल टाऊन ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके कारवाई शुरु कर दी थी। सोमवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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