वोटर सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6 भरें
भारतीय चुनाव आयोग की ओर से वोटर सूचियों के विशेष संशोधन संबंधी प्राप्त हुए प्रोग्राम के अनुसार वोटर सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 16 नवंबर को करवा दिया गया है।
जेएनएन, होशियारपुर
भारतीय चुनाव आयोग की ओर से वोटर सूचियों के विशेष संशोधन संबंधी प्राप्त हुए प्रोग्राम के अनुसार वोटर सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 16 नवंबर को करवा दिया गया है। इस ड्राफ्ट वोटर सूची पर 15 दिसंबर 2020 तक के समय के दौरान दावे, एतराज प्राप्त किए जाने हैं। यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में सचिव रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी-कम-चुनावरजिस्ट्रेशन अधिकारी 41- उड़मुड़ कर्ण सिंह व सहायक कमिश्नर आबकारी-कम- चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी 044-चब्बेवाल अवतार सिंह कंग ने दी है।
उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई हो, वे अपना नाम वोटर सूची में शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6 में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वोटर सूची में शामिल नाम पर एतराज करने या वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7, वोटर सूची में पहले से दर्ज किसी इंदराज में किसी किस्म की दुरुस्ती करवाने के लिए फार्म नंबर 8, वोटर की ओर से उसी चुनाव हलके(जिन चुनाव हलके में वह पहले वोटर के तौर पर रजिस्टर है) में अपनी रिहायश बदलने की सूरत में वोट तबदील करने के लिए फार्म नंबर 8 को भरा जाएगा। वोटरों की सुविधा के लिए आनलाइन दावे, एतराज पेश करने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप का प्रयोग किया जा सकता है।