17 से 19 और 23 मई को सभी ठेके रहेंगे बंद : डीसी

डीसी ईशा कालिया ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग ने पोलिग के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार न करने संबंधी हिदायत जारी की है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 14 May 2019 11:45 PM (IST) Updated:Wed, 15 May 2019 06:33 AM (IST)
17 से 19 और 23 मई को सभी ठेके रहेंगे बंद : डीसी
17 से 19 और 23 मई को सभी ठेके रहेंगे बंद : डीसी

जेएनएन, होशियारपुर : डीसी ईशा कालिया ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग ने पोलिग के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार न करने संबंधी हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र होशियारपुर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार इसका पालन यकीनी बनाएं। पोलिग के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 17 मई से 19 मई तक और 23 मई को शराब के ठेके भी बंद रहेंगे।

17 को शाम पांच बजे बाहरी प्रचार करने वालों को छोड़ना होगा जिला

चुनाव क्षेत्र से बाहरी राजनीतिक चुनाव प्रचारक, पार्टी वर्कर जो क्षेत्र के वोटर नहीं है और वे चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में आए हैं। इन 48 घंटे के समय के दौरान लोकसभा क्षेत्र में रहने पर रोक रहेगी। टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो आदि इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार के प्रसारण पर भी पाबंदी रहेगी, जबकि प्रिट मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की फीचर फिल्में, (व्यापारिक विज्ञापनों को छोड़कर) पर रोक रहेगी। उक्त हिदायतों का उल्लंघन लोक प्रतिनिधिता एक्ट 1951 की धारा 126 के अंतर्गत सजा योग्य अपराध है।

जिला होशियारपुर में लोक सभा चुनाव-2019 के संबंध में अमन व कानून की स्थिति बहाल रखने के लिए 17 मई सायं 6 बजे से 19 मई सांय 6 बजे मतदान वाले दिन तक ड्राई डे घोषित किया है। इसके अलावा 23 मई वोटों की गिनती वाले दिन भी पूरा दिन ड्राई डे रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला में 17 मई सांय 6 बजे से 19 मई सांय 6 बजे तक व 23 मई को ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व शराब स्टोर करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश होटलों, क्लबों व शराब के अहातों जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी आज्ञा है, पर भी पूर्ण तौर पर लागू रहेगा।

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