50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे बार, सिनेमा, माल व रेस्टोरेंट

जिला मजिस्ट्रेट बबीता कलेर ने कोविड के खतरे के मद्देनजर विशेष आदेश जारी करके जिले में पहले से लागू पाबंदियां एक फरवरी 2022 तक बढ़ा दी हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 27 Jan 2022 04:07 PM (IST) Updated:Thu, 27 Jan 2022 04:07 PM (IST)
50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे बार, सिनेमा, माल व रेस्टोरेंट
50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे बार, सिनेमा, माल व रेस्टोरेंट

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट बबीता कलेर ने कोविड के खतरे के मद्देनजर विशेष आदेश जारी करके जिले में पहले से लागू पाबंदियां एक फरवरी 2022 तक बढ़ा दी हैं। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर 300 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क डालना जरूरी किया गया है। इसी तरह आदेशों के अनुसार गैर जरूरी यातायात और रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक म्यूनीसिपल क्षेत्रों में रोक रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियों, समान की ढुलाई, सरकारी कामकाज आदि की आज्ञा होगी। इसी तरह बस से उतरकर अपने घर जाने की आज्ञा भी इस समय के दौरान होगी। वैक्सीन, सेहत यंत्र और टेस्टिग किट की यातायात पर कोई रोक नहीं होगी। स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियां कोचिग संस्थान आदि को भी बंद रखने की हिदायत की गई है, जबकि आनलाइन विधि के साथ पढ़ाई जारी रहेगी। मेडिकल व नर्सिंग कालेज रोजाना के आधार पर काम करेंगे। इसी तरह सभी बार, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्टोरैंट को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की आज्ञा होगी, लेकिन शर्त यह होगी कि सारा स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो। एसी बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चल सकेंगी। इसी तरह सरकारी या प्राइवेट विभाग से कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसने मास्क पहना होगा। बाकी सभी विभाग भी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती के साथ लागू करना यकीनी बनाएंगे। पूरी तरह वैक्सीनेटिड, 72 घंटे पहली वाली आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही जिले में आने की इजाजत होगी। दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में आने से छूट दी जा सकती है। लेकिन उनसे घर से काम लिया जा सकता है। यह आदेश एक फरवरी 2022 तक लागू रहेंगे और आदेशों की उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

chat bot
आपका साथी