कापी--दुष्कर्म के आरोपित का आत्मसमर्पण
सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर नेपाली लड़की से दूराचार मामले में घिरे एक व्यक्ति ने वीरवार को थाना कोतवाली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी फरीदकोट निवासी व्यक्ति को स्थानीय सीजेएम कपिल देव सिगला की अदालत में पेश किया जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट
सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर नेपाली लड़की से दुष्कर्म मामले में घिरे एक व्यक्ति ने वीरवार को थाना कोतवाली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपित को स्थानीय सीजेएम कपिल देव सिगला की अदालत में पेश किया जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पिछले साल 27 सितंबर को 26 वर्षीय नेपाली लड़की के बयान पर केस दर्ज हुआ था।
पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी वह साल 2016 में एक निजी मोबाइल कंपनी के शोरूम पर काम करती थी जहां पर उक्त व्यक्ति भी बतौर ग्राहक आता जाता था। लड़की के मुताबिक उक्त व्यक्ति ने उसे झांसा दिया कि वह उसे अपना पिता सामान ही समझे और किसी भी तरह से जरूरत महसूस होने पर संपर्क करें। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी और जुलाई 2018 में उनका फेसबुक पर भी कनेक्ट हो गया। 31 अगस्त 2018 को आरोपी ने लड़की को फोन पर बताया कि उनके घर पर सरकारी विभाग वाले आए हैं और वह अपने प्रमाण पत्र लेकर उनके घर पर आ जाए। जब लड़की घर पहुंची तो वह अपने घर पर अकेला ही था। पहले उसने लड़की को जूस पिलाया और बाद में उसे सरकारी विभाग वालों से मिलवाने के नाम पर दूसरे कमरे में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि उसने वीडियो बनाकर ली है और यदि किसी को कुछ बताया तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
आरोपित शहर के बहुचर्चित रहे छात्रा अपहरण व दुष्कर्म केस के पीड़ित परिवार का मुखी है और घटना वाले दिन ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केस के मुख्य दोषी निशान सिंह की उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था। जिला प्रशासन को दोषियों से 90 लाख की वसूली करके पीड़ित छात्रा व उसके माता पिता को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिए थे।