पंजाब में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर लगेगा 5 हजार जुर्माना, फिल्म शूटिंग के लिए भी गाइडलाइन जारी

पंजाब में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वाले कोरोना मरीजों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं समारोहों में भीड़ इकट्ठी करने पर दस हजार का जुर्माना भरना होगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Thu, 23 Jul 2020 05:38 PM (IST) Updated:Thu, 23 Jul 2020 05:58 PM (IST)
पंजाब में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर लगेगा 5 हजार जुर्माना, फिल्म शूटिंग के लिए भी गाइडलाइन जारी
पंजाब में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर लगेगा 5 हजार जुर्माना, फिल्म शूटिंग के लिए भी गाइडलाइन जारी

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि तय की गई है। इसके अलावा फिल्मों व वीडियो की शूटिंग के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। 

पंजाब में अब होम आइसोलेशन वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर उल्लंघन करने की स्थिति में 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में अभी 951 कोरोना मरीज होम क्वारंटाइन में हैं।यही नहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य के रेस्टोरेंट व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों पर भी 5000 रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। 

पंजाब में शारीरिक दूरी का पालन न करने और सामाजिक समारोहों में निर्धारित संख्या से अधिक लोगोंं केे एकत्र होने पर 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी किया है। सीएम ने यह बात राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली गई बैठक में कही।

राज्य में पहले से ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रु., होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 200 रु, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रु. के जुर्माने का प्रावधान है। डीजीपी दिनकर गुप्ता के अनुसार में अभी प्रतिदिन लगभग मास्क न पहनने पर 5000 से अधिक चालान हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभिन्न धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों और प्रवासियों से भी अपील की कि वे राज्य में धार्मिक स्थलों की यात्रा के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रतिबंधों और मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करना सुनिश्चित करें। कैप्टन अमरिंदर ने किसानों से केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरने को भी कहा। कहा कि इससे कोरोना का प्रसार हो रहा। उन्हें अपने आंदोलन को स्थगित करना चाहिए।

पंजाब में अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ शूटिंग को मंजूरी

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीरवार को राज्य में फिल्मों व वीडियो की शूूूूूूटिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे और कोविड एहतियात के सभी प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। 

विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने बताया कि शूङ्क्षटग के लिए मंजूरी लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर को आवेदन पत्र देना होगा। इसमें शूटिंग स्थान का विवरण, दिनों की संख्या, समय आदि लिखना होगा। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अधिकारियों से सलाह के बाद मंजूरी देंगे। इसकी कॉपी अपेक्षित कार्यवाही के लिए पुलिस कमिश्नर या एसएसपी को भेजी जाएगी।

शूटिंग के लिए हिदायतें कम से कम समय में की जानी चाहिए।  व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही शुरू हो सकेगी किसी में बीमारी का कोई लक्षण मिलने पर वह हिस्सा नहीं ले सकेगा। शूटिंग स्थान को सैनिटाइज किया जाएगा, शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। कैमरे का सामना करने वालों को छोड़ कर बाकी सभी को मास्क पहनना होगा।

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