1983 में सेवानिवृत के बाद आ रही थी ज्यादा पेंशन, केंद्र ने की रिकवरी तो हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा नहीं कर सकते

सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते में ज्यादा पेंशन आ रही थी। केंद्र सरकार ने इसकी रिकवरी की तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार जारी की गई पेंशन को लंबे समय के बाद रिकवरी नहीं की जा सकती।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Wed, 29 Apr 2020 04:15 PM (IST) Updated:Wed, 29 Apr 2020 04:15 PM (IST)
1983 में सेवानिवृत के बाद आ रही थी ज्यादा पेंशन, केंद्र ने की रिकवरी तो हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा नहीं कर सकते
1983 में सेवानिवृत के बाद आ रही थी ज्यादा पेंशन, केंद्र ने की रिकवरी तो हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा नहीं कर सकते

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया कि पेंशन फिक्स करने के बाद कर्मचारी को अधिक पेंशन जारी कर दी जाती है तो उसे गलत करार देकर रिकवरी नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने यह आदेश चंडीगढ़ निवासी धर्मपाल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

धर्मपाल ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि वह भारतीय सेना से जुलाई 1983 में सेवानिवृत हुआ था। सितंबर 2018 में उसे केंद्र सरकार से एक नोटिस मिला, जिसमें कहा गया कि उसकी पेंशन फिक्स करने में गलती के चलते उसे अधिक पेंशन जारी की गई है, इसलिए उससे 2 लाख 3 हजार 517 रुपये की रिकवरी की जाएगी।

केंद्र सरकार ने इसके लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के दिशा निर्देशों का हवाला दिया। केंद्र के इस नोटिस पर अधिकारियों को एक मांग पत्र देकर नोटिस का विरोध किया व पेंशन से रिकवरी न करने का आग्रह किया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके मांग पत्र को खारिज कर दिया।

केंद्र के इस आदेश को अब याची ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए उसकी रिकवरी के आदेश को रद करने की मांग की। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताई कि कैसे एक कर्मचारी, जिसको सेवानिवृत हुए 35 साल हो गए हैं और उससे गलत पेंशन जारी करने के आधार पर रिकवरी की जा रही है। अब अधिकारियों को 35 साल बाद याद आई कि याची को गलत पेंशन दी जा रही है।

कोर्ट ने सवाल किया कि इसमें याची की क्या गलती है। अपनी गलती के लिए याची को कैसे दंडित किया जा सकता है। कोर्ट केंद्र के रिकवरी के आदेश को रद करते हुए पेंशन से 2,03517 की गई की रिकवरी की राशि भी याची को वापस करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि एक बार जारी की गई पेंशन को लंबे समय के बाद रिकवरी नहीं की जा सकती।

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