मास्क के बिना शादी रचाने वाले युगल पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
प्रेम विवाह के बाद दंपती सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने सुरक्षा तो उपलब्ध तो करा दी पर शादी में मास्क न पहनने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगा दिया।
जेएनएन, चंडीगढ़। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए लगे कर्फ्यू के दौरान घरवालों की मर्जी के खिलाफ विवाह रचाने वाले गुरदासपुर के एक युगल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा तो उपलब्ध करवा दी, पर विवाह के दौरान मास्क न पहनने के लिए उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। मामले में हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में सुरक्षा लेने पहुंचे इस विवाहित युगल ने कहा था कि उन्होंने बालिग होने पर विवाह किया है, परंतु उनके परिजन उनके विवाह के खिलाफ है और उनकी जान को खतरा है।
याचिका पर निर्देश जारी करते हुए जस्टिस हरिपाल वर्मा ने गुरदासपुर के एसएसपी को नवविवाहित युगल की सुरक्षा की मांग पर फैसला लेने के आदेश जारी कर दिए। युगल द्वारा अदालत में पेश की गई विवाह की फोटो में उनके द्वारा मास्क ना पहनने पर नोटिस लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि महामारी के दौर में मास्क न पहनना सुरक्षा नियमों का खिलवाड़ है, इसलिए इस युगल को नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10 हजार का जुर्माना भरना होगा।
जुर्माने की राशि से लोगों के लिए मास्क खरीद कर बाटें जाएं
हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम को होशियारपुर के उपायुक्त के पास 15 दिन में जमा करवाने के निर्देश देते हुए कहा है कि जुर्माने की राशि से लोगों के लिए मास्क खरीद कर बाटें जाएं।
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