पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मुल्तानी मामले में मिली अग्रिम जमानत

पंजाब में आतंकवाद के दौर के दौरान हुए हुए मुल्तानी अपहरण व हत्या मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। इस दौरान सैनी को गवाहों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Thu, 03 Dec 2020 12:31 PM (IST) Updated:Thu, 03 Dec 2020 12:31 PM (IST)
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मुल्तानी मामले में मिली अग्रिम जमानत
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी। फाइल फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी को अग्रिम जमानत दे दी है। सैनी ने 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी हत्या मामले में जमानत की मांग की थी। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को अलग करते हुए कहा कि यदि सैनी को धारा 302 आइपीसी के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा।

बेंच ने यह भी कहा कि सैनी को जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए और अपना पासपोर्ट सरेंडर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को कथित हत्या मामले में गवाहों से दूर रहने का भी निर्देश दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सैनी की तरफ से पेश हुए थे और शीर्ष अदालत ने 17 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था। रोहतगी ने अदालत को बताया था कि सैनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि वह राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे थे। पीठ ने कहा था कि तीन दशक बीत चुके थे और क्या यह एक ऐसा मामला है जहां हिरासत की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) को कैसे जोड़ा गया।

रोहतगी ने तर्क दिया था कि पंजाब सरकार के पास तत्काल मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि घटना चंडीगढ़ में हुई थी। पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस स्तर पर अग्रिम जमानत सैनी के खिलाफ जांच में बाधा बनेगी और अदालत से अनुरोध किया गया कि वह जांच रिपोर्ट को एक सीलबंद कवर में रखने की अनुमति दे।

15 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत दी थी जो 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण और हत्या मामले में एक आरोपी है। सैनी ने यह याचिका पंजाब एवम हरियाणा हाई कोर्ट के 7 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी। हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।सैनी के खिलाफ मोहाली के मातापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। मामले में यह आरोप लगाया गया है कि बलवंत सिंह मुल्तानी दिसंबर 1991 में अपहरण कर मार गिराया।

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