High Court का अादेशः शहर को स्वस्थ रखना है तो छह माह में साइकिल ट्रैक ठीक करो Chandigarh News

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ शहर में बढ़ते प्रदूषण व वाहनों पर लगाम लगाने के शहर में साइकिल कल्चर को बढ़ावा देने के चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश जारी किए हैं।

By Edited By: Publish:Wed, 09 Oct 2019 05:55 PM (IST) Updated:Thu, 10 Oct 2019 02:48 PM (IST)
High Court का अादेशः शहर को स्वस्थ रखना है तो छह माह में साइकिल ट्रैक ठीक करो  Chandigarh News
High Court का अादेशः शहर को स्वस्थ रखना है तो छह माह में साइकिल ट्रैक ठीक करो Chandigarh News

चंडीगढ़, [दयानंद शर्मा]। शहर के साइकिल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अब साइकिल चलाने वालों के लिए सुगम व सुरक्षित रास्ता उपलब्ध होगा। साइकिल ट्रैक्स पर कोई अन्य वाहन न तो चल सकेगा और न ही पार्क हो सकेगा। इसके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ शहर में बढ़ते प्रदूषण व वाहनों पर लगाम लगाने के शहर में साइकिल कल्चर को बढ़ावा देने के चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश जारी किए हैं।

हाई कोर्ट ने कहा है कि लोगों को आसानी से साइकिल मिले व उसको चलाने के लिए सुगम रास्ते उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए तभी लोग साइकिल के प्रति जागरूक होंगे। साइकिल कल्चर प्रमोट करने के लिए प्रशासन को गंभीरता से सोचना जरूरी है तभी इस प्रयास में सफल हो सकते है।

शहर में जल्द लागू करो पब्लिक बाईसाइकिल सिस्टम

हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को पब्लिक बाईसाइकिल सिस्टम (पीबीएस) को जल्द लागू किए जाने के भी आदेश जारी किए हैं। जिससे आम लोग जिनको साइकिल की जरूरत हो, उनको साइकिल मिल सके। हाई कोर्ट ने इसके लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक स्टेशन भी बनाने जाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में देरी करना अपने स्वास्थ्य के साथ खेलना है। कोर्ट ने माना कि पीबीएस अब समय की जरूरत है। इससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी तो प्रदूषण पर लगाम लगेगी। प्रदूषण कम होगा तो नागरिक स्वस्थ रहेंगे।

साइकिल के रास्ते सुरक्षित करने पर भी जोर दे प्रशासन

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल साइकिल को प्रमोट करना व पीबीएस बनाना ही काफी नहीं है। साइकिल चलाने के रास्ते भी लोगों के लिए सुरक्षित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि छह महीने के भीतर सभी साइकिल ट्रैक्स की मरम्मत हो। हाई कोर्ट ने प्रशासन को यह भी आदेश दिया कि वो साइकिल के रास्ते इस तरह बनाए कि लोग आराम से इन्हें चला सकें। रास्ता इस तरह बनाया जाए कि साइकिल चालक को जोर नहीं लगाना पडे़। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि साइकिल का रास्ता केवल साइकिल के लिए ही होना चाहिए न कि अन्य वाहनों व पार्किग के लिए।

क्या है पीबीएस

पीबीएस के तहत तहत अगर आपके पास साइकिल नहीं है और आप शहर में किसी भी जगह साइकिल पर जाना चाहते हैं तो आपको डॉक स्टेशन से साइकिल लेकर महज दस रुपये प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क अदा करना होगा। यहां तक कि आप शाम सात बजे तक साइकिल अपने पास रखकर पूरा शहर घूम सकते हैं। ये साइकिल जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे। यहां तक कि अगर आपको आधे घंटे के लिए साइकिल चाहिए हो तो इसके लिए सिर्फ पांच रुपये शुल्क देना होगा। पिछले दिनों चंडीगढ़ प्रशासन ने पीबीएस का डेमो भी किया था।

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