वीर सावरकर के पोते की शिकायत के बाद राहुल और सोनिया के खिलाफ जांच के आदेश

मुंबई कोर्ट ने कांग्रेस अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को राहत दे दी है। सावरकर के मानहानी केस पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं।

By Pooja SinghEdited By: Publish:Thu, 19 Sep 2019 09:21 AM (IST) Updated:Thu, 19 Sep 2019 09:21 AM (IST)
वीर सावरकर के पोते की शिकायत के बाद राहुल और सोनिया के खिलाफ जांच के आदेश
वीर सावरकर के पोते की शिकायत के बाद राहुल और सोनिया के खिलाफ जांच के आदेश

मुंबई, एजेंसी। मुंबई की एक कोर्ट ने स्वतंत्रता कार्यकर्ता वीर सावरकर को कथित रूप से 'राष्ट्रद्रोही' कहने के लिए कांग्रेस अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के खिलाफ मानहानि के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि हिंदुत्ववादी विचारक वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भोइवाड़ा की कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दाखिल की थी। शिकायत में राहुल गांधी, उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को नामजद किया गया है।

क्या है आरोप

वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने शिकायत की  है कि इन सभी ने उनके दादा विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ ट्वीटर पर मानहानिजनक टिप्पणी की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि पांच, 22 और 23 मार्च 2016 को कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट पर चित्रों के रूप में चार ट्वीट पोस्ट किए गए जिनमें सावरकर को राष्ट्रद्रोही बताने वाली कुछ टिप्पणियां की गई थी। 

कोर्ट ने दिए आदेश

कोर्ट ने नौ 9 जुलाई को अपने आदेश में शिवाजी पार्क पुलिस थाने को इस मामले की जांच करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया थे। वहीं  रंजीत सावरकर का कहना है कि उन्हें मंगलवार को ही अदालत के आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। 

यह भी पढ़ें: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले, सावरकर होते तो न होता पाकिस्तान का जन्म

chat bot
आपका साथी