COVID19: प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को MHA की एडवाइजरी- वर्करों की सैलरी में न करें कटौती
वर्करों व स्टाफ मेंबर्स की सुरक्षा के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को लेकर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को एडवाइजरी जारी की है।
नई दिल्ली, एएनआइ। गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को सोमवार को एडवाइजरी जारी की। इसके अनुसार, ‘आय में कमी को देखते हुए अपने वर्करों व स्टाफ मेंबर्स की सुरक्षा के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा गया है।’ गृह मंत्रालय (MHA) ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों (private security agencies) को कहा है कि 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान गार्ड केे वेतन में कटौती न करेंं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में किए गए लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि वे कोरोना वायरस महामारी के चलते 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गार्डों की छंटनी या उनके वेतन में कटौती न करें। इस महामारी और बंद के चलते आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और दुकानें, मॉल और अन्य प्रतिष्ठान बंद होने के कारण निजी सुरक्षा एजेंसियां प्रभावित हो सकती हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है, 'यह निजी सुरक्षा उद्योग के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का वक्त है और उन्हें अपने कर्मचारियों को छंटनी से बचाना चाहिए।'
भारत कोविड-19 को लेकर उपजे हालात के बीच सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (Central Association of Private Security Industry), CII, FICCI और ASSOCHAM को लिखे गए अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दिया। इससे आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो गई है और यह संभव है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां दुकानों, मॉल्स व अन्य संस्थानों के बंद होने से प्रभावित हो गई हैं।
देश में फैले महामारी कोविड-19 को देखते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। चीन के वुहान शहर से शुरू कोरोना वायरस ने काफी तेज गति से दुनिया के 195 देशों को चपेट में ले लिया।
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