केंद्र की AMU से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेने की याचिका को SC ने 7 जजों की बेंच को सौंपा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेने की केंद्र की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच को सौंपा

By Ravindra Pratap SingEdited By: Publish:Tue, 12 Feb 2019 04:13 PM (IST) Updated:Tue, 12 Feb 2019 05:53 PM (IST)
केंद्र की AMU से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेने की याचिका को SC ने 7 जजों की बेंच को सौंपा
केंद्र की AMU से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेने की याचिका को SC ने 7 जजों की बेंच को सौंपा

नई दिल्ली, जेएनएन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अल्पसंख्यक का दर्जा को वापस लेने लिए केंद्र सरकार की याचिका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है जहां कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों वाली बेंच को सौंप दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय करेगी की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं। इसके पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 'अल्पसंख्यक संस्थान' की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। 

            

AMU ने दिया था मुसलमानों को आरक्षण
साल 2004 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने मुसलमानों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की सीटों पर 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को निरस्त कर दिया था जिसके बाद केंद्र और  केंद्र और एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, इस याचिका में कहा गया कि AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान है और मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला इसी अधिकार से लिया गया है।

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