Mamata Banerjee Meme Case: रिहा होते ही बोलीं प्रियंका, लडूंगी केस, नहीं मांगूंगी माफी

भाजपा यूथ विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा (Priyanka Sharma) ने कहा है कि मुझसे एक माफीनामे पर दस्‍तखत करने के लिए कहा गया लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी मुकदमा लडूंगी।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Wed, 15 May 2019 12:52 PM (IST) Updated:Wed, 15 May 2019 01:17 PM (IST)
Mamata Banerjee Meme Case: रिहा होते ही बोलीं प्रियंका, लडूंगी केस, नहीं मांगूंगी माफी
Mamata Banerjee Meme Case: रिहा होते ही बोलीं प्रियंका, लडूंगी केस, नहीं मांगूंगी माफी

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर मीम बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत (Bail) मिलने के बाद रिहा हुईं भाजपा यूथ विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा (Priyanka Sharma) ने बुधवार को कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी फ‍िर भी मुझे 18 घंटे तक जमानत नहीं दी गई। मुझे मेरे वकील और परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उन्‍होंने मुझसे एक माफीनामे पर दस्‍तखत करने के लिए कहा गया लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी, मुकदमा लडूंगी।

वहीं दूसरी ओर प्रियंका शर्मा को तत्‍काल रिहा नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि, बंगाल सरकार ने कहा है कि शर्मा को आज 9.40 बजे रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'जमानत देने के बाद भी प्रियंका को तत्काल रिहा क्यों नहीं किया गया..? हमारा आदेश स्पष्ट था और इसका तुरंत पालन होना चाहिए। यदि उन्हें तत्काल रिहा नहीं किया गया तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।' 

बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मॉर्फ्ड फोटो (Morphed Picture) सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में  दासनगर थाना पुलिस ने भाजपा यूथ विंग की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा के खिलाफ बीते शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके दूसरे दिन शनिवार को प्राथमिक जांच के बाद उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था जिसके खिलाफ उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रियंका शर्मा को सशर्त जमानत दे दी थी। जमानत देते वक्‍त पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियंका शर्मा को जमानत दी जा सकती है, बशर्ते वह माफी मांगने के लिए तैयार हों। प्रियंका शर्मा के वकील ने इसका विरोध किया था। उन्‍होंने कहा कि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर होगा। उन्‍होंने भाजपा नेताओं की भी मजाकिया तस्‍वीरें बनाए जाने का हवाला दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि प्रियंका शर्मा माफी मांगती हैं, तो जमानत मिल सकती है। कोर्ट ने कहा कि जमानत पर छूटते ही प्रियंका शर्मा लिखित में माफी मांगेंगी। साथ ही, कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सही नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया, जिस पर छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कि इस केस में हम तथ्यों के आधार पर यह फैसला दे रहे है। मेरिट पर सुनवाई बाद में होगी।  

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