पुत्र की हत्या के मामले में अभियुक्त पिता को उम्रकैद की सजा

सुंदरगढ़ जिले के बडग़ांव थाना अंतर्गत गंगाजल गांव के मानुएल बिलुंग व पुत्र लिवनुस बिलुंग के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Wed, 20 Dec 2017 12:03 PM (IST) Updated:Wed, 20 Dec 2017 12:03 PM (IST)
पुत्र की हत्या के मामले में अभियुक्त पिता को उम्रकैद की सजा
पुत्र की हत्या के मामले में अभियुक्त पिता को उम्रकैद की सजा

सुंदरगढ़, जागरण संवाददाता। सुंदरगढ़ जिला जज अदालत ने जमीन विवाद को लेकर बहू के समक्ष पुत्र की हत्या के मामले में अभियुक्त पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके समेत दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना न देने से छह महीने के अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है।

सुंदरगढ़ जिले के बडग़ांव थाना अंतर्गत गंगाजल गांव के मानुएल बिलुंग व पुत्र लिवनुस बिलुंग के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जिससे इसे लेकर बाप-बेटे में अक्सर झगड़ा होता था। इससे तंग आकर लिवनुस अपनी पत्नी सस्मिता व बच्चों को लेकर छत्तीसगढ में जाकर रहने लगा था। इसके बाद भी मानुएल ने अपने बेटे को एक इंच भी जमीन न देने का निर्णय लिया था। इस पर उसने पुत्र की हत्या की योजना बनाई थी। इसके तहत गत नौ अप्रैल, 2013 को उसने बेटे को आधार कार्ड बनाने को लेकर फोन कर बुलाया था। जिससे पिता की योजना से बेखबर लिवनुस गत 17 अप्रैल, 2013 को घर वापस लौटा था। 

उसी दिन रात के समय लिवनुस खाना खाने के बाद सोने के बाद मानुएल ने वहां पहुंचकर उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया। उसकी चित्कार सुनकर पत्नी सस्मिता भी उठ गई तथा पति को न मारने की विनती ससुर से की। लेकिन मानुएल ने उसकी एक नहीं सुनी तथा लिवनुस पर लगातार वार करने से उसकी मौत हो गई।

इसकी शिकायत होने से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया। यह मामला सुंदरगढ जिला जज अदालत में विचाराधीन था। जिला जज मानस रंजन बारिक ने प्रत्यक्षदर्शी सस्मिता समेत अन्य 12 लोगों की गवाही तथा अन्य सबूतों के आधार पर अभियुक्त मानुएल को सोमवार को उम्रकैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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