मध्याह्न भोजन घपला मामले में प्रधानाध्यापिका निलंबित

कुआरमुंडा ब्लाक अंतर्गत तेलीपोष आदिवासी कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को मध्याह्न भोजन में घपला करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 Aug 2020 12:44 AM (IST) Updated:Sat, 08 Aug 2020 12:44 AM (IST)
मध्याह्न भोजन घपला मामले में प्रधानाध्यापिका निलंबित
मध्याह्न भोजन घपला मामले में प्रधानाध्यापिका निलंबित

जागरण संवाददाता, राउरकेला : कुआरमुंडा ब्लाक अंतर्गत तेलीपोष आदिवासी कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को मध्याह्न भोजन में घपला करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की है। राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कोरोना संक्रमण काल में दैनिक 100 ग्राम के हिसाब से 57 दिन के लिए 5.7 किलो चावल देना था। प्रधानाध्यापिका पंकजिनी नायक ने प्रत्येक विद्यार्थी को पांच किलो चावल दिया साथ ही इसके एवज में प्रत्येक विद्यार्थी से 20 रुपये भी वसूले थे। अभिभावकों ने इस संबंध में ब्लाक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। इसी शिकायत के आधार पर शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची एवं घटना की छानबीन की। इसमें काफी हद तक शिकायत सही पाए जाने के बाद ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने पत्रांक 959 दिनांक 5 अगस्त 2020 में प्रधानाध्यापिका पंकजिनी नायक को निलंबित कर दिया है। इस घटना की जांच की जा रही है तथा प्रमाण मिलने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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