ओडिशा पंचायत चुनाव: मतदान की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचरण विधि लागू करने का निर्देश

Odisha Panchayat elections ओडिशा में चुनाव तिथि की घोषणा होने के बाद मतगणना खत्म होने तक आदर्श आचरण विधि लागू की जाएगी। किसी भी समय राज्य चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा कर सकते हैं ऐसा संकेत मिल रहा है।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Wed, 22 Dec 2021 12:56 PM (IST) Updated:Wed, 22 Dec 2021 01:00 PM (IST)
ओडिशा पंचायत चुनाव: मतदान की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचरण विधि लागू करने का निर्देश
ओडिशा चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा कर सकते हैं

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। आगामी 11 मार्च को पंचायत समिति स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि तथा 12 मार्च को जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में इससे पहले राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को खत्म करना होगा। किसी भी समय राज्य चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा कर सकते हैं ऐसा संकेत मिल रहा है। चुनाव तिथि की घोषणा होने के बाद मतगणना खत्म होने तक आदर्श आचरण विधि लागू की जाएगी। ऐसे में इसे लेकर पंचायतीराज विभाग के साथ सभी जिलाधीश, उप जिलाधीश, जिला पंचायत अधिकारी तथा वीडियो को आदर्श आचरण विधि मार्गदर्शिका भेज दी गई है। चुनाव तिथि की घोषणा होते ही आचरण विधि को शक्ति के साथ लागू करने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कहा है।

आचरण विधि मार्गदर्शिका जारी 

इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई आदर्श आचरण विधि मार्गदर्शिका के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मौखिक या लिखित तौर पर इस तरह के किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे विभिन्न समुदाय के बीच धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, जाति या गोष्ठी आधारित वैमनस्य, दुश्मनी या घृणा का भाव उत्पन्न हो। राजनीतिक दल या उम्मीदवार सार्वजनिक या गुप्त तरीके से कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे और ना ही इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। किसी भी धार्मिक स्थान, सरकारी भवन, कार्यालय या शिक्षा अनुष्ठान परिसर में चुनाव प्रचार, सभा या फिर कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं कर पाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए आशा है उम्मीदवार को किसी भी प्रकार से परेशान या फिर डराने धमकाने का कार्य नहीं कर सकेंगे। सभी राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव दायित्व में रहने वाले कर्मचारी की मदद करेंगे। चुनाव कानून के अनुसार भ्रष्ट एवं अपराध विवेचित सभी कार्य से सभी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार खुद को अलग रखेंगे।

उसी तरह कोई भी पार्टी या उम्मीदवार मतदाता समूह को प्रलोभन नहीं दिखा पाएगा। किसी भी राजनीतिक दल की यदि सभा समिति चल रही है उस समय विरोधी राजनीतिक दल या उनके समर्थक उस सभा में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक स्थान पर चुनावी सभा करने तथा रैली निकालने के लिए उपयुक्त अधिकारी से पहले से अनुमति लेनी होगी। जिस इलाके में जो भी निषेधाज्ञा जारी की गई होगी उसे शक्ति के साथ लागू किया जाएगा। किसी भी स्थान पर सभा करने के लिए पहले जो दल या उम्मीदवार आवेदन करेगा उसे आगे अनुमति दी जाएगी।

धरना प्रदर्शन पर रोक

किसी भी प्रकार की सभा या रैली आयोजन करने से पहले स्थानीय पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को पहले से जानकारी देनी होगी, उनका जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन करना होगा। सार्वजनिक जगह पर राजनीतिक दल के नेताओं का पुतला जलाने, विरोधी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन को लेकर समालोचना करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगायी है। किसी भी नागरिक के आवास या सरकारी दफ्तर के सामने किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। लाउडस्पीकर बजाने के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी एवं रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक

मतदान के 36 घंटे पहले लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दी जाएगी। सरकारी दफ्तर एवं शिक्षण संस्थान तथा धार्मिक अनुष्ठान की दीवार आदि पर विज्ञापन या प्रचार पत्र, झंडा लगाने पर रोक लगाई गई है। निजी घरों के दीवारों पर घर के मालिक की लिखित अनुमति लेकर ही प्रचार पत्र लगाया जा सकेगा। मतदान से 36 घंटे पहले किसी भी मतदान केंद्र के पास राजनीतिक दल या उम्मीदवार सभा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रतिद्वंदिता करने वाले उम्मीदवारों के लिए संभावित चुनाव चिन्ह घोषित किया है। उम्मीदवार अधिकारियों के पास आवेदन कर अपना चुनाव चिन्ह ले सकेंगे। गौरतलब है कि ओडिशा में इस बार 6794 पंचायत में चुनाव होगा।

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