जिस महिला का हुआ रेप, उसको कोर्ट ने दिया हर्जाना देने का आदेश

जर्मनी की एक अदालत ने रेप की पीडि़ता को ही आरोपी को हर्जाना देने का आदेश पारित किया है।

By Kamal VermaEdited By: Publish:Thu, 23 Jun 2016 08:55 PM (IST) Updated:Thu, 23 Jun 2016 09:40 PM (IST)
जिस महिला का हुआ रेप, उसको कोर्ट ने दिया हर्जाना देने का आदेश

बर्लिन। जर्मनी की एक अदालत ने रेप की शिकार महिला को ही आरोपी को 27 हजार पाउंड देने का आदेश पारित कर सभी को चौंका दिया। 29 वर्षीय जर्मन माॅडल का आरोप था कि उसेे दो लोगों ने खींचकर उसका रेप किया और इस दौरान क्लीपिंग भी बनाई। बाद में उन्होंने इस क्लीपिंग को ऑनलाइन भी कर दिया। लेकिन कोर्ट ने उसकी इस दलील को नहीं माना और रेप के आरोप को झूठा करार देते हुुए आरोपी को मामूली सजा सुनाई और पीडि़ता को आरोपी को 27000 पाउंड बतौर हर्जाना देने को कहा है।

वाशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक सुनवाई के दौरान जब मॉडल ने आरोपियों द्वारा उसका रेप और क्लीपिंग बनाए जाने की बात दोहराई जो जज ने गुस्सा होते हुए उन्हें रोक दिया। जज का कहना था कि आरोपियों ने उसकी क्लीपिंग जरूर बनाई है लेकिन उसका रेप नहीं किया है। लिहाजा रेप का उसका आरोप बेबुनियाद है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस भी हुई। इस मामले में कोर्ट ने स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व स्वीमर को महिला को हर्जाना देने का आदेश दिया है।

रेप की शिकार महिला गीना लीसा लोफिंक ने इस आदेश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वह पीडि़त न होकर दोषी हैंं।

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