शूटर अभिनव बिंद्रा को आयकर नोटिस

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा को आयकर नहीं चुकाने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिंद्रा को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

By Edited By: Publish:Sun, 16 Feb 2014 01:00 AM (IST) Updated:Sun, 16 Feb 2014 01:02 AM (IST)
शूटर अभिनव बिंद्रा को आयकर नोटिस

जागरण संवाददाता, नैनीताल। उत्ताराखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा को आयकर नहीं चुकाने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिंद्रा को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

आयकर विभाग उत्ताराखंड की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद बिंद्रा को सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों से लाखों रुपये बतौर पुरस्कार मिले थे। सरकारी तौर पर मिले पुरस्कारों पर तो केंद्र ने आयकर की छूट प्रदान की थी, लेकिन बिंद्रा को औद्योगिक घरानों से भी 68 लाख का पुरस्कार मिला था। जिस पर उन्होंने आयकर नहीं चुकाया था। हाई कोर्ट ने आयकर न चुकाने के एक और मामले में योग गुरु बाबा रामदेव के दिव्य योग ट्रस्ट, हरिद्वार को भी नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। ट्रस्ट पर लाखों रुपये के टैक्स की देनदारी शेष है।

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