सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पीईटी की सीबीआइ जांच की मांग ठुकराई

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने गुरुवार को गुण-दोष के आधार पर याचिका ठुकरा दी।

By Manish NegiEdited By: Publish:Fri, 24 Feb 2017 12:14 AM (IST) Updated:Fri, 24 Feb 2017 01:27 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पीईटी की सीबीआइ जांच की मांग ठुकराई
सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पीईटी की सीबीआइ जांच की मांग ठुकराई

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा (एमपीपीईटी) में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआइ जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया। व्यापम बोर्ड इस परीक्षा का संचालन करता है। मध्य प्रदेश में मेडिकल दाखिले से जुड़े व्यापम घोटाले की सीबीआइ जांच की तरह जांच कराने की मांग के लिए याचिका दाखिल की गई थी।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने गुरुवार को गुण-दोष के आधार पर याचिका ठुकरा दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि जब इस मामले में कुछ पाया जाएगा तब हम सच्चाई सामने लाएंगे। इससे पहले भूषण ने एमपीपीईटी के कुछ अभ्यर्थियों की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) शीट में हेरफेर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से इसकी सीबीआइ से व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। व्यापम घोटाले के व्हिसलब्लोअर कहे जाने वाले आनंद राय ने यह याचिका दाखिल की थी। शीर्ष अदालत ने जुलाई 2015 में व्यापम घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया था।

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