शरद कुमार के सतर्कता आयुक्त बनाए जाने के खिलाफ याचिका खारिज
पीठ ने कहा कि रामदास एवं अन्य उन लोगों की तरफ से नहीं आए हैं जो कुमार की नियुक्ति से प्रभावित हुए होंगे।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल (सेवानिवृत्त) एल. रामदास एवं अन्य की याचिका खारिज कर दी। याचिका में 1979 बैच के आइएएस अधिकारी शरद कुमार के सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रामदास एवं अन्य उन लोगों की तरफ से नहीं आए हैं जो कुमार की नियुक्ति से प्रभावित हुए होंगे। सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसफ भी शामिल थे। पीठ ने याचियों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से कहा, 'प्रभावित व्यक्तियों को आने दें। यदि कोई प्रभावित ही नहीं हुआ है तो हम आपकी सुनवाई क्यों करें।'
भूषण ने अदालत से कहा कि पद के लिए जारी विज्ञापन में कहा गया था कि जो लोग एक जनवरी 2018 को 62 साल से कम उम्र के हैं केवल वही आवेदन कर सकते हैं। याचिका में दावा किया गया है कि कुमार 62 साल से अधिक उम्र के हैं और कई अन्य इस प्रतिबंध के कारण आवेदन नहीं कर सके।