शक्ति मिल कांड में बांबे हाई कोर्ट ने कहा- आदतन दुष्कर्मियों के लिए फांसी की सजा सही

बांबे हाई कोर्ट ने शक्ति मिल कांड में फांसी की सजा पाए तीन दोषियों की याचिका खारिज कर दी है। तीनों आरोपी आइपीसी की धारा 376 (ई) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Mon, 03 Jun 2019 08:48 PM (IST) Updated:Mon, 03 Jun 2019 08:48 PM (IST)
शक्ति मिल कांड में बांबे हाई कोर्ट ने कहा- आदतन दुष्कर्मियों के लिए फांसी की सजा सही
शक्ति मिल कांड में बांबे हाई कोर्ट ने कहा- आदतन दुष्कर्मियों के लिए फांसी की सजा सही

मुंबई, पीटीआइ। बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की संशोधित धारा 376 (ई) की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया, जिसके तहत बार-बार दुष्कर्म करने वालों (आदतन दुष्कर्मियों) को उम्र कैद या फांसी की सजा दी जा सकती है। 2012 के निर्भया मामले के बाद आइपीसी की इस धारा में संशोधन किया गया था।

जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ ने 2013 के सनसनीखेज शक्ति मिल कांड के तीन दोषियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। तीनों ने धारा 376 (ई) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसके तहत 2014 में सत्र अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।

यह था पूरा मामला
सेंट्रल मुंबई स्थित बंद पड़ी शक्ति मिल के परिसर में तीनों-विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी ने 22 अगस्त, 2013 को 22 वर्षीय फोटो पत्रकार से गैंगरेप किया था। जबकि, 31 जुलाई, 2013 को इसी मिल परिसर में तीनों ने 18 साल की एक टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप किया था। इन तीनों के अलावा इस मामले में अदालत ने सिराज खान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि एक नाबालिग को सुधार गृह में भेजा था।

खंडपीठ ने कहा, 'हमारा मानना है कि आइपीसी की धारा 376 (ई) से संविधान का उल्लंघन नहीं होता और इसलिए इस मामले में इसे हटाने की जरूरत नहीं है।' केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि बहुत विचार-विमर्श और चर्चा के बाद कानून में संशोधन किया गया था और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के जरिए पेश कोई भी प्रावधान असंवैधानिक नहीं था।

खंडपीठ के इस फैसले के बाद अब हाई कोर्ट की दूसरी पीठ के सामने दोषियों की दूसरी याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में तीनों ने सत्र अदालत के फांसी की सजा देने के फैसले को चुनौती दी है। इनकी सजा को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने भी याचिका दायर की है।

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