जजों की नियुक्ति प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जनता से सलाह

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर लगातार चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं।

By Test3 Test3Edited By: Publish:Thu, 05 Nov 2015 04:11 PM (IST) Updated:Thu, 05 Nov 2015 04:20 PM (IST)
जजों की नियुक्ति प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जनता से सलाह

नई दिल्ली। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर लगातार चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन, केन्द्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बने नेशनल ज्यूडीशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन(एनजेएसी) को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज किए जाने के बाद अब उच्चतम अदालत ने इसकी पारदर्शिता की प्रक्रिया क्या हो इसके लिए लोगों से सलाह मांगी है।

ये भी पढ़ें- कलेजियम की खामियां सुधारने का प्रयास था एनजेएसी

सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से 13 नवंबर तक लोगों से सुझाव मांगा है कि आखिर किस तरह कलेजियम के जरिए हो रही जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को बेहतर किया जा सके। इन सुझावों को कानून एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा।


गौरतलब है कि पिछले महीने की 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बने नेशनल ज्यूडीशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन (एनजेएसी) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सरकार को झटका देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि पुराने कॉलेजियम सिस्टम से ही जजों की नियुक्ति होगी। फैसला में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि एनजेएसी 'असंवैधानिक' है।

ये भी पढ़ें- एससी के फैसले से नाखुश जेटली, एनजेएसी खारिज होने से संसद की संप्रभुता को बताया खतरा

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडीशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक करार देते हुए साफ कर दिया है कि अब जजों की नियुक्ति जज ही करेंगे। हालांकि, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि वर्तमान कलेजियम सिस्टम में सुधार की जरुरत है।

chat bot
आपका साथी