ट्रेन के गेट पर खड़े होने का है शौक तो अब पड़ेगा महंगा

झांसी, जासं। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब यात्री अगर आरक्षित बोगी के गेट पर खड़े मिले, तो उन्हें 500 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा गेट पर सामान रखना भी भारी पड़ेगा। कार्रवाई स्वरूप यह जब्त कर लिया जाएगा। इन नियमों का सही तरीके से अनुपालन हो, इसके लिए आरपीएफ व चेकि

By Edited By: Publish:Mon, 10 Mar 2014 10:03 AM (IST) Updated:Mon, 10 Mar 2014 11:56 AM (IST)
ट्रेन के गेट पर खड़े होने का है शौक तो अब पड़ेगा महंगा

झांसी, जासं। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब यात्री अगर आरक्षित बोगी के गेट पर खड़े मिले, तो उन्हें 500 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा गेट पर सामान रखना भी भारी पड़ेगा। कार्रवाई स्वरूप यह जब्त कर लिया जाएगा। इन नियमों का सही तरीके से अनुपालन हो, इसके लिए आरपीएफ व चेकिंग स्टाफ के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।

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ट्रेन से गिरने के कारण यात्रियों की मौत के मामलों को बढ़ता देख रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। यात्रियों को इस नियम की जानकारी देने व जागरूक करने के लिए उद्घोषणा द्वारा यह बताया जाएगा कि गेट पर खड़े होने से दुर्घटना हो सकती है व इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा और ये आपकी ही सुविधा के लिए किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने ये आदेश सभी जोन मुख्यालयों के महाप्रबंधकों को भेज दिया है।

जोन मुख्यालय से ये आदेश मंडल मुख्यालयों को भेजने की तैयारी की जा रही है, जल्द ही आदेश को लागू भी करा दिया जाएगा। इस निर्णय के अंतर्गत फुट ओवर ब्रिज पर भी लगेज रखने पर मनाही की गई है।

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