आतंकी यासीन भटकल की याचिका पर फैसला सुरक्षित
भटकल ने एकांत कोठरी में रखने का लगाया था आरोप..
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी यासीन भटकल की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने अदालत में बताया कि जेल में एकांत कोठरी नहीं है। यासीन भटकल ने याचिका लगाकर कहा था कि जेल प्रशासन उसे एकांत सेल में रख रहा है। अदालत ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
उसके वकील एमएम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कैदियों को एकांत सेल में नहीं रखा जा सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष याचिका पर जवाब देते हुए तिहाड़ प्रशासन की तरफ से कहा गया कि भटकल पर जेल में विशेष नजर रखी जाती है।
वह कुख्यात और संवेदनशील कैदी है। उस पर कई मुकदमे लंबित हैं। अदालत ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। हैदराबाद ब्लास्ट 2013 के मामले में अदालत उसे पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है। अन्य कई धमाकों के मामले में भी उसपर ट्रायल चल रहा है।
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