Rana Ayyub : ट्विटर ने पत्रकार राणा अय्यूब का अकाउंट भारत में किया बैन, IT एक्ट के तहत की कार्रवाई

अय्यूब ने कथित तौर पर तीन अभियानों के लिए दान के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया था। ईडी अधिकारी ने कहा उसने कथित तौर पर सही उद्देश्य के लिए तीन अभियानों के लिए दिए गए दान का उपयोग नहीं किया था।

By Shashank Shekhar MishraEdited By: Publish:Mon, 27 Jun 2022 10:52 PM (IST) Updated:Mon, 27 Jun 2022 10:52 PM (IST)
Rana Ayyub : ट्विटर ने पत्रकार राणा अय्यूब का अकाउंट भारत में किया बैन, IT एक्ट के तहत की कार्रवाई
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत ट्विटर ने राणा अयूब के अकाउंट को किया बैन (फोटो-एएनआइ)

नई दिल्ली, एएनआइ। माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर ने पत्रकार राणा अयूब के अकाउंट पर रोक लगा दी है। इस बारे में ट्विटर ने उन्हें नोटिस भेजा है। उन्हें सूचित किया गया है कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत ट्विटर के दायित्वों का पालन करने के लिए भारत में उनके अकाउंट पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही रेडियो पाकिस्तान को भी भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीजे वर्लीमैन के ट्विटर अकाउंट को भी भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन दोनों के खिलाफ भारत सरकार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।

ट्विटर ने बताई नोटिस की वजह

ट्विटर की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है,'हमारी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की आवाज का बचाव करने और उनका सम्मान करने में दृढ़ता से विश्वास करता है। अगर हमें किसी अधिकृत इकाई (ऐसी कानून प्रवर्तन या सरकारी एजेंसी) से सामग्री को हटाने के लिए कानूनी अनुरोध प्राप्त होता है, तो खाताधारकों को सूचित करना हमारी नीति है।' पत्रकार राणा अय्यूब के ट्विटर अकाउंट पर की गई इस कार्रवाई पर प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शशि शेखर वेम्पति ने ट्वीट किया, 'ट्विटर का यह नोटिस एक बग हो सकता है या फिर पिछली घटनाओं के लिए विलंबित प्रतिक्रिया हो सकती है। बता दें कि पिछले साल शशि शेखर के अकाउंट पर भी इस तरह की रोक लगी थी।

ट्विटर की नीति में कहा गया है कि “एक अधिकृत इकाई से वैध और उचित रूप से दायर अनुरोध के मामले में खातों को रोकना आवश्यक हो सकता है। “इस तरह की रोक उस विशिष्ट क्षेत्राधिकार तक सीमित होगी जिसने वैध कानूनी मांग जारी की है या जहां सामग्री स्थानीय कानून (कानूनों) का उल्लंघन करती पाई गई है,”। इस बीच, फरवरी में, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार राणा अय्यूब के 1.77 करोड़ रुपये संलग्न किए। एक अधिकारी के अनुसार, अय्यूब ने कथित तौर पर तीन अभियानों के लिए दान के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया था। ईडी अधिकारी ने कहा, "उसने कथित तौर पर सही उद्देश्य के लिए तीन अभियानों के लिए दिए गए दान का उपयोग नहीं किया था। दान के कुछ हिस्सों का कथित तौर पर निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था।"

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