जम्मू-कश्मीर में गैर मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा के मामले में केंद्र को मोहलत

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि जम्मू-कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल राज्य में गैर मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए

By Ravindra Pratap SingEdited By: Publish:Tue, 08 Aug 2017 07:18 PM (IST) Updated:Tue, 08 Aug 2017 07:18 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में गैर मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा के मामले में केंद्र को मोहलत
जम्मू-कश्मीर में गैर मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा के मामले में केंद्र को मोहलत

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में गैर मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को फैसला लेने के लिए अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने उससे तीन महीने के भीतर इस पर निर्णय लेने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ जम्मू-कश्मीर के वकील अंकुर शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को स्वीकार किया कि उसे इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित किसी अन्य पक्षकार के साथ बातचीत करने के लिए और समय चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रही है।

उन्होंने कहा कि जनहित याचिका पर अपने रुख से कोर्ट को अवगत कराने के लिए और आठ हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि जम्मू-कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल राज्य में गैर मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके।

यह भी पढ़ें: जस्टिस दीपक मिश्र होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश, खेहर की जगह लेंगे

chat bot
आपका साथी