हिमाचल प्रदेश सरकार कुल्लु-मनाली की टैक्सियों का ब्योरा दे : एनजीटी

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ राज्य सरकार को तीन दिन के भीतर उचित पड़ताल के बाद जवाब देने का निर्देश दिया है।

By Manish NegiEdited By: Publish:Fri, 21 Jul 2017 07:16 PM (IST) Updated:Fri, 21 Jul 2017 07:16 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश सरकार कुल्लु-मनाली की टैक्सियों का ब्योरा दे : एनजीटी
हिमाचल प्रदेश सरकार कुल्लु-मनाली की टैक्सियों का ब्योरा दे : एनजीटी

नई दिल्ली, प्रेट्र। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामा देकर कुल्लु और मनाली में टैक्सी एसोसिएशन के साथ पंजीकृत कुल सदस्यों की संख्या को ब्योरा दे।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ राज्य सरकार को तीन दिन के भीतर उचित पड़ताल के बाद जवाब देने का निर्देश दिया है। पीठ ने यह निर्देश एनजीटी के 19 जून के आदेश के खिलाफ एक टैक्सी एसोसिएशन की याचिका पर दिया है। एनजीटी ने 19 जून के अपने आदेश में टैक्सियों के परमिट की संख्या पर सीमा तय की थी। टैक्सी एसोसिएशन ने दावा किया कि क्षेत्र में 2100 टैक्सियां हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजीकृत टैक्सियों की संख्या 2517 बताई थी।

हरित इकाई ने मनाली-रोहतांग मार्ग पर रोप-वे परियोजना की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है और निर्देश दिया कि सरकार का वरिष्ठ अधिकारी 26 जुलाई को ट्रिब्यूनल में पेश हो।

पीठ ने पलचन पंचायत के सरपंच को भी अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया है जिसने नौ किलोमीटर लंबे पलचन-रोहतांग रोप-वे का विरोध किया था। गत 19 जून को एनजीटी ने रोहतांग क्षेत्र के लिए 100 और पर्यटक वाहनों की पासिंग का आदेश दिया था।

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