अनिल अंबानी पर अवमानना केस में सुनवाई स्थगित, समय से भुगतान न करने का मामला
एचएसबीसी डेजी ने रिलायंस इन्फ्राटेल द्वारा 230 करोड़ रुपये का भुगतान समय पर न करने के मामले में अवमानना याचिका दायर की है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अगुआई वाली दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि रिलायंस इन्फ्राटेल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ भुगतान करने में कथित डिफॉल्ट को लेकर एचएसबीसी डेजी इन्वेस्टमेंट (मॉरीशस) और अन्य छोटे शेयरधारकों की अवमानना याचिका पर सुनवाई 25 फरवरी को होगी। जैसे ही इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, बेंच ने समय की कमी का हवाला देते हुए सुनवाई किसी अन्य दिन करने की बात कही।
एचएसबीसी डेजी ने रिलायंस इन्फ्राटेल द्वारा 230 करोड़ रुपये का भुगतान समय पर न करने के मामले में अवमानना याचिका दायर की है।