नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर ओडिशा सरकार ने पुलिस को दी चेतावनी, कही ये बात...

ओडिशा सरकार ने पुलिस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Wed, 11 Sep 2019 04:38 PM (IST) Updated:Wed, 11 Sep 2019 06:01 PM (IST)
नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर ओडिशा सरकार ने पुलिस को दी चेतावनी, कही ये बात...
नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर ओडिशा सरकार ने पुलिस को दी चेतावनी, कही ये बात...

भुवनेश्वर, एएनआइ। एक सितंबर से देशभर में लागू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) को लेकर कई राज्यों में पुलिस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। इसी को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वह ध्यान रखे की लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

अडिशा के प्रधान सचिव जी. श्रीनिवास द्वारा पुलिस महानिदेशक बीके शर्मा को लिखे पत्र में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में लाया गया है कि संशोधित कानून को लागू कराते समय पुलिस द्वारा जनता को परेशान किया जा रहा है।

श्रीनिवास ने उनसे अनुरोध करते हुए कहा है कि वे सभी पुलिस अधीक्षक (एसपी) और पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को निर्देश जारी कर आवश्यक कदम उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम लागू करते समय वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रवर्तन एजेंसियों को अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुपालन के लिए जनता को जागरुक करने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि पिछले महीने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधानों को अधिसूचित किया था। और नए प्रावधानों को 1 सितंबर से कई राज्यों में लागू किया गया है। इसके तहत यातायात के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना और सख्त दंड का प्रावधान है।

पहले के मुकाबले, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों के परिवहन विभाग को छूट दे रखी है कि वह राज्य सरकार की अनुशंसा पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने या न करने अथवा इसमें जुर्माने के प्रावधानों पर फैसला ले सकते हैं।

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