MBBS सीटों की संख्या 150 से अधिक नहीं कर सकेंगे नए मेडिकल कालेज, ये नियम होंगे लागू
नए मेडिकल कालेजों में अधिकतम 150 एमबीबीएस सीटें होंगी। इस समय यह अधिकतम सीमा 250 है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र से स्थापित होने वाले कालेजों पर ये नियम लागू होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा कि प्रवेश के लिए कोई भी अतिरिक्त सीट कोटा उस कालेज में एडमिशन के लिए मंजूर की गई सीटों की संख्या के भीतर होगा। नए मेडिकल कालेज के लिए नियम शर्तें भी जारी की गई हैं।
HighLights
- 2024-25 शैक्षणिक सत्र से स्थापित होने वाले कालेजों पर ये नियम लागू होंगे
- 10 लाख आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात का पालन अनिवार्य होगा
नई दिल्ली, पीटीआई। नए मेडिकल कालेजों में अधिकतम 150 एमबीबीएस सीटें होंगी। इस समय यह अधिकतम सीमा 250 है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र से स्थापित होने वाले कालेजों पर ये नियम लागू होंगे।
इसके साथ ही मेडिकल कालेजों के लिए संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में 10 लाख आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात का भी पालन अनिवार्य होगा। यानी प्रत्येक राज्य में प्रति 10 लाख आबादी पर एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती।
NMC ने क्या कुछ कहा?
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने ''नए मेडिकल संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग नियम के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 16 अगस्त को जारी अपने दिशानिर्देश'' में कहा,
प्रवेश के लिए कोई भी अतिरिक्त सीट कोटा उस कालेज में एडमिशन के लिए मंजूर की गई सीटों की संख्या के भीतर होगा।
उन्होंने कहा कि जिन कालेजों ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ी हुई सीटों के लिए आवेदन किया है, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई गईं वे केवल वर्ष 2024- 25 में एक बार के लिए कुल 200 या 250 सीटों की मांग सकते हैं, जो उनके पिछले आवेदन में थी। वर्ष 2023-24 के बाद नए मेडिकल कालेज शुरू करने की अनुमति पत्र केवल 50/100/150 सीटों के लिए जारी किया जाएगा।