केरल हाई कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, खाते से अवैध निकासी पर दी ये नसीहत

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि बैंक ग्राहकों के खाते से अनाधिकृत रूप से रकम निकाले जाने पर बैंकों को जवाबदेही से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Wed, 06 Feb 2019 07:01 PM (IST) Updated:Wed, 06 Feb 2019 07:01 PM (IST)
केरल हाई कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, खाते से अवैध निकासी पर दी ये नसीहत
केरल हाई कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, खाते से अवैध निकासी पर दी ये नसीहत

कोच्चि, प्रेट्र। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि बैंक ग्राहकों के खाते से अनाधिकृत रूप से रकम निकाले जाने पर बैंकों को जवाबदेही से मुक्त नहीं किया जा सकता है। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने बुधवार को यह भी स्पष्ट किया कि अगर ग्राहक बैंकों के एसएमएस अलर्ट पर ध्यान नहीं देता तो भी खाते से अनाधिकृत निकासी में बैंकों की स्पष्ट रूप से जवाबदेही बनती है। अदालत ने कहा है कि एक ग्राहक के प्रति बैंक की जवाबदेही केवल एसएमएस अलर्ट भेजने भर की नहीं होती है। आपके खाताधारक को नियमित रूप से एसएमएस अलर्ट चेक करने की आदत नहीं हो सकती है।

हाईकोर्ट ने सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने अपने फैसले में अपने उस बैंक ग्राहक को उसके 2.4 लाख रुपये अनाधिकृत रूप से निकाले जाने पर हर्जाना देने को कहा है। बैंक ग्राहक ने एसबीआइ से अपनी नुकसान हुई रकम को ब्याज के साथ वापस मांगा है।

एसबीआइ ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि विवादास्पद विदड्राल पर ग्राहक को एसएमएस अलर्ट से चेतावनी दी गई थी। उसे अपना खाता तत्काल ब्लाक कराने की अपील करनी चाहिए थी। बैंक का कहना है था कि ग्राहक ने चूंकि उसके एसएमएस अलर्ट पर तुरंत कार्रवाई नहीं की इसलिए बैंक उसके नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं कि बैंक का अपने प्रत्येक ग्राहक के प्रति यह दायित्व है कि वह उसके खाते से किसी अवैध निकासी को रोकने के लिए हरसंभव उपाय करे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बड़ी सहजता से स्थापित किया जाता है कि अगर ग्राहक को उसके अधिकृत किए बिना हुई किसी रकम निकासी से नुकसान होता है तो उससे हुए नुकसान के लिए बैंक ही पूरी तरह जवाबदेह है।

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