'आप' विधायक जरनैल सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
दिल्ली पुलिस द्वारा फरार घोषित आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने जरनैल की गिरफ्तारी पर 18 मई तक रोक लगा दी है।
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा फरार घोषित आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने जरनैल की गिरफ्तारी पर 18 मई तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सिंह को जांच में मदद के लिए गुरुवार शाम 4 बजे तक पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि आप विधायक जरनैल सिंह को दिल्ली पुलिस ने फरार घोषित किया था। यही नहीं उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने पुलिस को इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया था।
क्या था मामला
दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जरनैल सिंह पर दिल्ली नगर निगम (एमडीसी) दक्षिण के एक इंजीनियर के साथ पिछले दिनों मारपीट का आरोप लगा था। जिसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। एमसीडी के कनिष्ठ अभियंता अजहर मुस्तफा ने आरोप लगाया था कि वह कृष्णा पार्क में एक अवैध निर्माण को ढहाने के लिए गए थे, लेकिन वहां के निवासियों ने इसका विरोध किया और स्थानीय विधायक को वहां ले आये। जिसके बाद विधायक ने कई लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और उन्हें अपना काम करने से रोका।
इंजीनियर के मुताबिक उनके पास अवैध निर्माण को ढहाने के सभी जरूरी दस्तावेज थे लेकिन जनरैल सिंह ने सभी दस्तावेजों को फाड़ करके सड़क पर फेंक दिया।
हालांकि जनरैल सिंह ने इन आरोपों से इन्कार किया था। उनके मुताबिक जिस निर्माण को ढहाने की बात हो रही थी, उसके मालिक को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने भी इंजीनियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।