केरल में तीन तलाक पीड़िताओं को मुफ्त कानूनी मदद

अल्पसंख्यकों की शिक्षा, कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए गठित आयोग ने पैनल के सदस्यों से संपर्क के लिए फोन नंबर भी जारी किए हैं।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Publish:Thu, 06 Apr 2017 06:22 PM (IST) Updated:Thu, 06 Apr 2017 06:42 PM (IST)
केरल में तीन तलाक पीड़िताओं को मुफ्त कानूनी मदद
केरल में तीन तलाक पीड़िताओं को मुफ्त कानूनी मदद

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल में तीन तलाक से पीडि़त महिलाओं को मुफ्त कानूनी मदद दी जाएगी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने इस दिशा में पहल की है। बुधवार को विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की गई और पहले दिन 21 तलाकशुदा महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। देशभर में इन दिनों तीन तलाक की वैधानिकता पर बहस चल रही है।

सेवानिवृत्त जज पीके हनीफ की अध्यक्षता वाले राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने महिलाओं को उचित सुझाव एवं सहयोग देने के लिए सभी 14 जिलों में चार-चार महिला अधिवक्ताओं का पैनल गठित किया है। हनीफा ने बताया कि तलाकशुदा महिलाएं अपने जिले में पैनल सदस्यों से संपर्क कर बिना किसी शुल्क के सहयोग ले सकती हैं।

राज्य में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए गठित आयोग ने पैनल के सदस्यों से संपर्क के लिए फोन नंबर भी जारी किए हैं। हनीफ ने बताया, 'शिकायतें सुनने के बाद पैनल में शामिल अधिवक्ता इस बात का सुझाव देंगी कि महिला को अदालत जाना चाहिए, पुलिस से संपर्क करना चाहिए या अन्य अधिकारियों से मिलना चाहिए।'

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