जदयू के विधायक व विधान पार्षद पर कसा शिकंजा
द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि ने शनिवार को कहा कि केद्र को पेट्रोल की कीमत को लेकर अड़े नही रहना चाहिए। उसे लोगो के लिए कुछ राहत सुनिश्चित करना चाहिए।
मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की एक स्थानीय अदालत ने दो अलग अलग मामलों में सत्तारूढ़ जद [यू] के एक विधायक और एक विधान पार्षद पर शिकंजा कसते हुए दोनों को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार ने 2006 में दायर परिवाद का संज्ञान लेते हुए हत्या के एक मामले में जद यू के विधान पार्षद दिनेश सिंह को आगामी चार जून को अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। सिंह के खिलाफ यह परिवाद पत्र ईट भठ्ठे के एक मालिक अनिल ठाकुर ने दायर किया था।
आपसी विवाद के कारण सिंह पर गोलीबारी कर 2001 में कुढनी थाना अंतर्गत छाजन गांव में ठाकुर के एक कर्मचारी राजू सहनी की हत्या का आरोप है। ठाकुर के परिवाद पत्र पर अदालत ने भादवि की धारा 302 और शस्त्र कानून की धारा 27 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। वहीं, अदालत ने एक अन्य मामले में पारु थाना अंतर्गत पारु चौक पर 2007 में घटित मारपीट की एक घटना में साहेबगंज के स्थानीय विधायक राजू कुमार सिंह की जमानत रद्द कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। विधायक को चार जून को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
जदयू विधायक पर पारु चौक के पास अपने समर्थकों के साथ मोहम्मद मोइन नामक एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला पारु थाने में दर्ज हुआ था। वह भादवि की धारा 323, 341 और 504 के तहत दर्ज मामले में जमानत पर था और सुनवाई के दौरान लगातार उनके वकील उपस्थित हो रहे थे। अदालत ने मारपीट के आरोप को सत्य पाया है।
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