अल्पसंख्यकों को बिना ब्याज ऋण का तोहफा देगी बिहार सरकार

बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के छोटे उद्यमियों को बिना ब्याज ऋण देने की योजना तैयार कर ली है। सबकुछ ठीक रहा तो 400 करोड़ के वेंचर-कैपिटल फंड वाली यह योजना जल्दी ही राज्य में लागू हो जाएगी।

By Edited By: Publish:Sat, 19 Oct 2013 03:08 PM (IST) Updated:Sat, 19 Oct 2013 03:09 PM (IST)
अल्पसंख्यकों को बिना ब्याज ऋण का तोहफा देगी बिहार सरकार

मुंबई, [ओमप्रकाश तिवारी]। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के छोटे उद्यमियों को बिना ब्याज ऋण देने की योजना तैयार कर ली है। सबकुछ ठीक रहा तो 400 करोड़ के वेंचर-कैपिटल फंड वाली यह योजना जल्दी ही राज्य में लागू हो जाएगी।

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बिहार सरकार से जुड़े सूत्रों की मानें तो यह योजना अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों के मजहबी सिद्धांत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। गौरतलब है कि यह वर्ग ब्याज से परहेज करता है। उधार दिए गए धन पर न तो ब्याज लेना पसंद करता है, न ब्याज अदा कर उधार लेना। इस मजहबी बंधन के कारण अक्सर यह वर्ग उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता, जो गरीबों में उद्यमिता का विकास करने के लिए तैयार की गई हैं। चूंकि वेंचर-कैपिटल प्रणाली के तहत 400 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार इस योजना में बिना ब्याज के ऋण देने का प्रावधान होगा, इसलिए मुस्लिम वर्ग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

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बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग तैयार हो चुकी इस योजना का विवरण मुंबई में शनिवार को हुई बिहार राज्य औद्योगिक एवं निवेश सलाहकार समिति के सदस्यों को दिया है। उन्होंने इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए उनसे सुझाव भी मांगे हैं। यदि कुछ सुझाव प्राप्त हुए तो उन्हें योजना में जोड़कर इसे जल्दी से जल्दी राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

गुजरात सरकार करीब आठ साल पहले इससे मिलती-जुलती एक योजना 50 करोड़ रुपयों की राशि से शुरू की थी, लेकिन इस योजना का लाभ विशेषकर सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े पढ़े-लिखे लोगों को ही मिल सका है। हालांकि गुजरात में इस योजना पर खर्च की जानेवाली राशि अब बढ़कर 500 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि बिहार में तैयार की गई योजना एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। बिहार सरकार इसे इंसाफ के साथ तरक्की का नारा देकर लागू करना चाहती है। इसका लाभ बिहार में रह रहे लोगों को तो मिलेगा। साथ ही ऐसे बिहारी या गैरबिहारी लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जो अभी बिहार से बाहर रह रहे हैं, लेकिन बिहार लौटकर लघु या सूक्ष्म उद्योग शुरू करना चाहते हैं।

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