लोन की वसूली के लिए बैंक ने जब्त किया विमान, हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा करने का अधिकार नहीं

छत्‍तीसगढ़ में एक कर्ज वसूली का एक अनोखा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक कर्ज की वसूली में दो विमान जब्‍त कर लिए जिसे हाई कोर्ट ने गलत बताया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Sat, 22 Feb 2020 08:53 PM (IST) Updated:Sat, 22 Feb 2020 08:54 PM (IST)
लोन की वसूली के लिए बैंक ने जब्त किया विमान, हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा करने का अधिकार नहीं
लोन की वसूली के लिए बैंक ने जब्त किया विमान, हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा करने का अधिकार नहीं

बिलासपुर, जेएनएन। बैंक द्वारा कर्ज की वसूली के लिए उठाए गए एक कदम का अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन ने लोन की रिकवरी के लिए छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी के दो विमान जब्त कर लिए जिसके बाद हाई कोर्ट में अपील की गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्‍च न्‍यायालय ने नाराजगी जताई और अपने फैसले में कहा कि बैंक प्रबंधन को लोन की वसूली के लिए प्लेन जब्त करने का अधिकार नहीं है।

हाई कोर्ट ने कहा है कि रकम की वसूली के लिए दूसरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए था। कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन को जब्त प्लेन याचिकाकर्ता के सुपुर्द करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी के चैयरमैन कैप्टन सिद्घार्थ शुक्ला ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जब्त किए गए दोनों प्लेन की सुपुदर्गी की मांग की थी।

याचिका में छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी की ओर से दलील दी गई थी कि बैंक के पास ना तो एयरपोर्ट है और ना ही हैंगर है। ऐसे में प्लेन की जब्ती किस आधार पर की गई। यह जब्‍ती कानून सम्मत नहीं है। बैंक ने छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी के दोनों विमानों को भिलाई के नंदनी एयरपोर्ट स्थित हैंगर में रखा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने करीब दस करोड़ रुपये बैंक से लोन लेकर दो विमान खरीदे थे।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, राज्य की तत्कालीन सरकार के साथ एक योजना के तहत इन विमानों की खरीद की गई थी। योजना के मुताबिक जहां भी सरकार और स्थानीय लोगों को इसकी जरूरत होती, विमान उपलब्ध कराया जाता है। चूंकि केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण योजना खटाई में पड़ गई इसलिए लोन की राशि भी धीरे-धीरे बढ़ती गई। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ ने की।  

chat bot
आपका साथी