तलवार की नोक पर लूटपाट में तीन आरोपितों को सजा

जासंसिमडेगा जिले के बानो थाना अंतर्गत कोनसोदे में तलवार की नोक पर लूटपाट करने के मामले में सजा सुनाई गई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Oct 2019 08:57 PM (IST) Updated:Thu, 17 Oct 2019 06:16 AM (IST)
तलवार की नोक पर लूटपाट में तीन आरोपितों को सजा
तलवार की नोक पर लूटपाट में तीन आरोपितों को सजा

जासं,सिमडेगा: जिले के बानो थाना अंतर्गत कोनसोदे में तलवार की नोक पर लूटपाट करने के मामले में तीन आरोपितों को जेएम फ‌र्स्ट क्लास एसएस तिर्की की अदालत ने 3-3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में बानो थाना में कांड संख्या-80- 18 के तहत मामला दर्ज था, जिसमें बानो सेमरटोली निवासी सूरज कुमार साहु, मोहन नाग एवं कमलकांत राजपूत आरोपित थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बरसलोया निवासी रामकिशोर साहु महाबुआंग बाजार से साइकिल के माध्यम से अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में कोनसोदे भालूटोली के समीप तीन नकाबपोश युवकों ने घेर लिया और तलवार सटाकर रुपये की मांग की। विरोध करने पर तीनो ने रामकिशोर के साथ मारपीट की। वहीं तलवार से वार करके भी घायल कर दिया। इसके बाद छह हजार रुपये छीनकर सभी फरार हो गए। इसके बाद शोर मचाने के बाद ग्रामीण इकठ्ठा हुए और खोजबीन कर एक अपराधी को पकड़ लिया, जिसने अपना नाम सूरज कुमार साहु बताया। ग्रामीणों ने उसे पुलिस को सौंप लिया। पुलिस ने बाद में उसके निशानदेही पर मोहन नाग एवं कमलकांत राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं लूटे गए रुपये, तलवार व नकाब के रूप में उपयोग किए गए गमछे भी बरामद कर लिए। इधर अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। अदालत ने उभय पक्षों की बात सुनकर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें उक्त सजा सुनाई।

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