निलय इंस्टीट्यूट के मालिक अपहरण मामले में छह आरोपियों को उम्रकैद

रांची : रांची में बहुचर्चित निलय इंस्टीट्यूट के मालिक भीम मुंडा को फिरौती के लिए अपहरण

By JagranEdited By: Publish:Tue, 05 Dec 2017 03:01 AM (IST) Updated:Tue, 05 Dec 2017 03:01 AM (IST)
निलय इंस्टीट्यूट के मालिक अपहरण मामले में छह आरोपियों को उम्रकैद
निलय इंस्टीट्यूट के मालिक अपहरण मामले में छह आरोपियों को उम्रकैद

रांची : रांची में बहुचर्चित निलय इंस्टीट्यूट के मालिक भीम मुंडा को फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में छह आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2014 के इस चर्चित मामले में रांची पुलिस ने बिहार के बीहड़ से भीम मुंडा को न सिर्फ बरामद किया था, बल्कि अपराधियों को भी दबोचा था।

इस मामले में जेल में बंद आरोपियों की सजा पर सुनवाई चल रही थी। अपर न्यायायुक्त एसपी दुबे की अदालत ने इस चर्चित अपहरण व फिरौती के मामले में सोमवार को छह अभियुक्त ललन पासवान, राकेश पाडेय, बंता पासवान, संतोष पासवान, सुरेंद्र पासवान एवं लव पासवान को दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन सभी आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह अतिरिक्तसजा काटनी होगी।

फिरौती व अपहरण का मामला ठाकुरगाव से रातू रोड के बीच इटहे पुल के पास का है। वहीं से भीम मुंडा को सफारी गाड़ी से अपहरण किया गया था। अपहरण के समय अभियुक्तों ने भीम मुंडा के ड्राइवर से मोबाइल एवं गाड़ी छीना था और भीम मुंडा को फिरौती के लिए स्कार्पियों में जबर्दस्ती उठा ले गए थे। इस मामले में बुढमू थाने में चार अगस्त 2014 को प्राथमिकी (काड संख्या 46/2014) दर्ज की गई थी।

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