Jharkhand Coronavirus New Guidelines: यहां पढ़ें झारखंड सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन... ये सबकुछ हो गया बंद

Jharkhand Coronavirus New Guidelines झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्‍य में एक बार फिर से कड़ाई शुरू कर दी है। लाॅकडाउन सरीखी सख्‍ती के तहत अब सभी स्‍कूल-कॉलेज और सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया गया है। यहां पढ़ें नई गाइडलाइन...

By Alok ShahiEdited By: Publish:Tue, 06 Apr 2021 10:00 PM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 08:19 PM (IST)
Jharkhand Coronavirus New Guidelines: यहां पढ़ें झारखंड सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन... ये सबकुछ हो गया बंद
Jharkhand Coronavirus New Guidelines: झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए फिर से कड़ाई शुरू कर दी है।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand Coronavirus New Guidelines झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्‍य में एक बार फिर से कड़ाई शुरू कर दी है। लाॅकडाउन सरीखी सख्‍ती के तहत अब सभी स्‍कूल-कॉलेज और सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया गया है। यहां पढ़ें सरकार की नई गाइडलाइन...

सरकार का दिशा-निर्देश शादी-विवाह को छोड़कर कोई भी आउटडोर या इंडोर कार्यक्रम नहीं होंगे। शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल। सभी तरह के जुलूस (धार्मिक सहित) पर रोक लगा दिया गया है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर पांच से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 10वीं व 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जबकि अन्य कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। हालांकि, 10वीं व 12वीं की ऑफलाइन कक्षाओं को अनिवार्य नहीं किया गया है, इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। सभी प्रकार के मेले व प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। सभी जिम व स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां नहीं होंगी। केवल स्पोर्ट्स पर्शन को स्टेडियम में प्रशिक्षण की अनुमति होगी। सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट क्षमता से 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ ही खुलेंगे। धार्मिक स्थलों, पूजन स्थलों पर 50 फीसद क्षमता से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। यहां दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।

इन नियमों को जानें

शादी व अंतिम कर्म के अलावा किसी कार्य के लिए नहीं खुलेंगे बैंक्वेट हॉल। सभी दुकानें, रेस्टोरेंट व क्लब रात के आठ बजे के बाद नहीं खुलेंगे। हालांकि, खाद्य पदार्थों की होम डिलिवरी रेस्टोरेंट से की जा सकेगी। किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान पर बिना मास्क या फेसकवर के जाने की अनुमति नहीं होगी। जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं है, वे कंटेंनमेंट जोन के बाहर ही लागू होंगी। पूर्व में बेरमो व दुमका के उप चुनाव में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस जारी था, वह मधुपुर उप चुनाव में भी लागू होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आठ अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए राज्य सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश
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