बिजली चोरी के मामले में सहायक अभियंता को नोटिस

रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को बिजली चोरी के मामले में आरोपित जयमंगल मिनरल ग्राइंडर लिमिटेड गिरिडीह के निदेशक प्रभात लाडिया की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले बिजली विभाग के सहायक अभियंता सच्चिदानंद सिन्हा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है ताकि वे अपना पक्ष अदालत में रख सकें।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 09 Jun 2020 01:41 AM (IST) Updated:Tue, 09 Jun 2020 01:41 AM (IST)
बिजली चोरी के मामले में सहायक अभियंता को नोटिस
बिजली चोरी के मामले में सहायक अभियंता को नोटिस

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को बिजली चोरी के मामले में आरोपित जयमंगल मिनरल ग्राइंडर लिमिटेड, गिरिडीह के निदेशक प्रभात लाडिया की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले बिजली विभाग के सहायक अभियंता सच्चिदानंद सिन्हा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, ताकि वे अपना पक्ष अदालत में रख सकें।

दरअसल, दस अक्टूबर 2010 को बिजली विभाग के सहायक अभियंता सच्चिदानंद सिन्हा की टीम ने कंपनी के परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि कंपनी में लगे मीटर का सील व डिस्प्ले टूटा हुआ था। इसके अलावा निर्धारित लोड से ज्यादा लोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी दिन मुफस्सिल थाने में बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सहायक अभियंता को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। बता दें कि प्रभात लाडिया ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सोमवार को रिश्वत के आरोपित तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शंकर पासवान की याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी के आग्रह पर अदालत ने इस मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। इन पर आरोप है कि इन्होंने संवेदक संजीव कुमार से चेक के माध्यम से 3.35 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। इसका खुलासा निगरानी की जांच में हुआ। इसके बाद संवेदक और कार्यपालक अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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