Jharkhand Election 2019: आयोग से मांगी कंबल बांटने की अनुमति, लोगों को मिलेगा सस्ता प्याज
Jharkhand Assembly Election 2019 आयोग से उन जिलों में कंबल बांटने की अनुमति मांगी है जहां मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Assembly Election 2019 बढ़ती ठंड को देखते हुए राज्य प्रशासन ने निर्वाचन आयोग से उन जिलों में कंबल बांटने की अनुमति मांगी है, जहां मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि कंबल वितरण की अनुमति कैबिनेट से पूर्व में ही मिल चुकी है। अधिसंख्य जिलों ने रिवर्स ऑक्शन पद्धति से इसके टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस मद में 31 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रखा है। अब आयोग की अनुमति मिलने के साथ ही जिन 13 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं, वहां कंबल बांटने का दौर शुरू हो जाएगा।
प्रशासन ने इसी तरह आसमान छूती प्याज की कीमत को नियंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इससे संबंधित ड्राफ्ट पॉलिसी पर भी निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। विभाग की तैयारी उपभोक्ताओं को अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराने की है। प्याज का वितरण जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से होगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे आधार, वोटर आइडी कार्ड आदि का प्रमाण देकर प्याज खरीद सकेंगे।
बताते चलें कि प्याज की बढ़ती कीमत को देखते हुए भारत सरकार ने तुर्की और मिस्र से प्याज आयात करने करने का मसौदा तय किया है। राज्य प्रशासन भी केंद्र सरकार से प्याज खरीदेगा। प्याज की खरीदारी का पैमाना क्या होगा, उसके भंडारण, ट्रांसपोर्टिंग, मूल्य निर्धारण आदि का जिक्र ड्राफ्ट पॉलिसी में समाहित है। इधर, 'एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड पर भी खाद्य आपूर्ति विभाग ने माथापच्ची शुरू कर दी है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे झारखंड में भी प्रभावी बनाने की तैयारी है।
35 रुपये किलो मिलेगी प्याज, आज स्टॉक लिमिट पर आदेश
जानकारी के अनुसार अगर विभाग भारत सरकार से प्याज खरीदता है, तो उसे प्रति किलोग्राम लगभग 70 रुपये चुकाने होंगे। इससे इतर, राज्य प्रशासन अनुदानित मूल्य पर इसे 35 रुपये किलो बेचने की तैयारी में है। विभाग के मूल्य नियंत्रण कोष में इस बाबत पांच करोड़ रुपये पड़े हैं। इधर, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने प्याज के भंडारण की लिमिट में संशोधन से संबंधित आदेश जारी किया है। अब थोक व्यापारी अधिकतम 25 टन तथा खुदरा व्यापारी पांच टन ही प्याज रख सकेंगे। केंद्र के आदेश के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का विभाग गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर सकता है।