एसिड अटैक पी‍ड़िता का विरोधाभाषी बयान, केस उलझने से गृह विभाग गंभीर Ranchi News

Jharkhand. गृह विभाग ने गढ़वा के एसपी व रांची के सीनियर एसपी से रिपोर्ट मांगी है। रांची एसएसपी की रिपोर्ट नहीं मिलने से फाइल आगे नहीं बढ़ सकी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 27 Nov 2019 06:00 AM (IST) Updated:Wed, 27 Nov 2019 11:03 AM (IST)
एसिड अटैक पी‍ड़िता का विरोधाभाषी बयान, केस उलझने से गृह विभाग गंभीर Ranchi News
एसिड अटैक पी‍ड़िता का विरोधाभाषी बयान, केस उलझने से गृह विभाग गंभीर Ranchi News

रांची, [दिलीप कुमार]। एसिड अटैक पीडि़ता के विरोधाभाषी बयान से एक केस उलझ गया है। यही कारण है कि मुआवजा व अभिुयक्ति के बिंदु पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। मामले की गंभीरता व झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में गृह विभाग ने गढ़वा व रांची के एसएसपी से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। गढ़वा के एसपी की रिपोर्ट तो पुलिस को मिल गई है, लेकिन रांची के एसएसपी की रिपोर्ट नहीं मिलने से मामला अभी लंबित है।

पीडि़ता ने गढ़वा में जो बयान दिया, उसके अनुसार लेस्लीगंज पलामू के सलील खान पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने, मोबाइल व तीस हजार रुपये लूटने तथा छेड़खानी का का आरोप लगाया है। वहीं, रांची के रिम्स में इलाज के दौरान जो बयान दिया, उसके अनुसार अपने पति व ससुराल के अन्य लोगों पर तेजाब छिड़ककर जख्मी करने की बात बताई है।

गढ़वा पुलिस ने सलील खान के विरुद्ध कांड को सत्य पाया है, लेकिन सलील खान का कोई अता-पता नहीं चल पाया है। वहीं, रिम्स में दिए बयान में पीडि़ता ने केस को उलझा दिया है, जिसकी रिपोर्ट रांची के एसएसपी ने अब तक गृह विभाग को नहीं दी है।

गढ़वा के एसपी ने गृह विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी

गढ़वा के एसपी ने 21 नवंबर को अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी है। उन्होंने बताया है कि गढ़वा थाने में 30 अप्रैल 2018 को एसिड पीडि़ता रिंकू देवी (22) के पलामू के सदर अस्पताल मेदिनीनगर में दिए गए फर्द बयान के आधार पर लेस्लीगंज पलामू के सलील खान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सलील खान पर छेड़खानी, मोबाइल व 30 हजार रुपये छीन लेने तथा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने का आरोप लगा था।

पीडि़ता ने बताया था कि वह पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुरैन पतरा निवासी बलराम साव की पत्नी हैं। 2011 में उसकी शादी हुई थी। उसे दो बेटियां हैं। पति रांची में मजदूरी करते हैं। पीडि़ता के अनुसार 29 अप्रैल 2018 को वह अपने परिचित पलामू के ही चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी विजय साव के कहने पर डालटनगंज (मेदिनीनगर) से गढ़वा थाना क्षेत्र के महुलिया में एक बच्चा गोद लेने के लिए जा रही थी।

रास्ते में दोपहर करीब डेढ़ बजे जैसे ही नावाडीह एवं महुलिया के सीमावर्ती कच्ची बांध पर पहुंची, तभी लेस्लीगंज पलामू का सलील खान वहां पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। इस पर पीडि़ता ने उसके हाथ पर दांत काटकर किसी तरह खुद को बचाया। तभी सलील खान ने उसके मोबाइल व 30 हजार रुपये नकदी छीन लिए और अपने साथ लाए पेट्रोल उसके चेहरे पर छिड़ककर आग लगा दी। वह सड़क पर भागी-भागी आई, जहां से उसे सदर अस्पताल डालटनगंज भेजा गया। घटना की सूचना पर पहुंचे पति बलराम साव ने बेहतर इलाज के लिए पीडि़ता को रिम्स पहुंचाया, जहां उसका इलाज चला।

अनुसंधान में उलझा केस, जारी है नए बिंदुओं पर छानबीन पीडि़ता के अनुसार उसके मोबाइल पर घटना के आठ-दस दिन पहले से सलील खान फोन कर रहा था। पीडि़ता के अनुसार वह सलील खान को नहीं जानती। पुलिस की छानबीन में सलील खान के नाम-पते की छानबीन हुई, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। जिस नंबर से बातचीत हुई थी, वह लेस्लीगंज पलामू के बाबू सिंगार स्टोर के ब्रज बिहारी प्रसाद के नाम पर है। पीडि़ता ने रिम्स में इलाज के दौरान 21 जुलाई 2018 को जो बयान दिया, उसके अनुसार 29 अप्रैल को अपने पति बलराम साव, ससुर ईश्वर साव व अन्य के साथ गढ़वा के महुलिया जा रही थी। रास्ते में दहले नदी के थोड़ी दूर आगे पीडि़ता के पति व अन्य ने उसके सिर पर तेजाब छिड़क दिया, जिससे वह जख्मी हो गई। इस बिंदु पर भी छानबीन जारी है।

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