Ranchi Court: अपराधी को आर्म्‍स एक्‍ट में पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

अपर न्यायायुक्त एसएन मिश्रा की अदालत ने अभियुक्त राजू कुमार गंझू को पांच साल की सजा सुनायी है। वहीं दो अभियुक्त लक्ष्मण गंझू और उमेश कुमार गंझू गैरहाजिर थे।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Fri, 20 Dec 2019 09:41 AM (IST) Updated:Fri, 20 Dec 2019 09:41 AM (IST)
Ranchi Court: अपराधी को आर्म्‍स एक्‍ट में पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना
Ranchi Court: अपराधी को आर्म्‍स एक्‍ट में पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

रांची, जासं। आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में बुधवार को अपर न्यायायुक्त एसएन मिश्रा की अदालत ने अभियुक्त राजू कुमार गंझू को पांच साल की सजा सुनायी है। साथ ही, 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, दो अभियुक्त लक्ष्मण गंझू और उमेश कुमार गंझू गैरहाजिर थे। अदालत ने दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया है। तीनों वाहन चालक हें।

मामला चान्हो थाना कांड संख्या 29/16 से जुड़ा है। एक अप्रैल 2016 को चान्हो थाना के तत्कालीन प्रभारी रुपेश कुमार सिंह को सूचना मिली कि कुछ अपराधी प्लाईवुड लदा वाहन अगवा कर एनएच 75, ग्राम टांगर स्थित बिहारी ढाबा के पास रुके हैं। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। तीनों सफेद रंग की बोलेरो से वहां पहुंचे थे। बोलेरो की ड्राइविंग सीट पर बैठे लक्ष्मण गंझू के पास से नाइन एमएम पिस्तौल, उमेश कुमार गंझू के पास से छूरा बरामद किया गया। अभियुक्तों ने स्वीकार किया था कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था।

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