Ranchi: अफीम तस्कर को 10 साल की जेल, एक लाख का जुर्माना

Jharkhand. अफीम तस्करी के एक अभियुक्त को नारकोटिक्स की विशेष अदालत ने बुधवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 12 Jun 2019 05:00 PM (IST) Updated:Thu, 13 Jun 2019 01:42 PM (IST)
Ranchi: अफीम तस्कर को 10 साल की जेल, एक लाख का जुर्माना
Ranchi: अफीम तस्कर को 10 साल की जेल, एक लाख का जुर्माना
रांची, जासं। Jharkhand - अफीम तस्करी के करीब दो साल पुराने मामले में अभियुक्त आदित्य महतो को नारकोटिक्स (Narcotics Control Bureau) की विशेष अदालत ने बुधवार को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक साल साधारण कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष जज एसपी दुबे ने यह फैसला सुनाया।
इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। मामला एनडीपीएस 18 (बी) से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त पेशेवर अपराधी है। इसपर किसी प्रकार की रियायत ना बरती जाए। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए।
ये है पूरा मामला
अभियुक्त आदित्य महतो (39) रामगढ़ के मुरमतल्ला गांव का रहने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स विभाग ने 24 अप्रैल 2017 को बूटी मोड़ के समीप से उसे गिरफ्तार किया था। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी सुरेश कुमार सिंह को किसी ने सूचना दी थी कि एक तस्कर अफीम की खेप लेकर रामगढ़ से रांची जा रहा है। सूचना पर तत्काल एक छापेमारी टीम को बूटी मोड़ भेजा गया।
वहां रांची के नारकोटिक्स विभाग की छापेमारी टीम ने संदेहास्पद स्थिति में खड़े एक युवक को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके बैग से 3.8 किलोग्राम अफीम मिली। इसके अलावा एक मोबाइल फोन और जेब से 90 रुपए भी बरामद हुए थे।

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