नेताओं के पोस्टर-बैनर जब्त करने की कार्रवाई शुरू

चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए झंडे-बैनर पोस्टर जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 04 Nov 2019 05:33 AM (IST) Updated:Mon, 04 Nov 2019 06:29 AM (IST)
नेताओं के पोस्टर-बैनर जब्त करने की कार्रवाई शुरू
नेताओं के पोस्टर-बैनर जब्त करने की कार्रवाई शुरू

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए झंडे-बैनर, पोस्टर जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। रविवार को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के निर्देश पर अक्षेस के सिटी मैनेजर रवि भारती की टीम ने साकची, काशीडीह, कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, रानीकुदर, गोलमुरी, बारीडीह, एग्रिको, भालूबासा, भुइयांडीह, बस स्टैंड आदि स्थानों पर लगे बैनर, पोस्टर, झंडे आदि जब्त किए। सिटी मैनेजरने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक दलों को अपने-अपने झंडा, पोस्टर, बैनर व झंडा को हटाना है। इसके बावजूद रविवार को शहर के हर चौक चौराहे पर झंडा पोस्टर दिखाई दे रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही एक टीम का गठन किया गया। टीम ने एक-एक कर आठ गाड़ी बैनर, पोस्टर व झंडे जब्त किए। उन्होंने बताया कि चुनाव अचार संहिता में 48 घंटे का समय बीतने के बाद भी यदि कहीं कोई झंडा, पोस्टर, होर्डिग नहीं हटाया तो संबंधित पार्टी पर मजिस्ट्रेट द्वारा एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि अब बैनर-पोस्टर, होर्डिग व झंडा लगाने पर पाबंदी है। यदि ऐसा पाया गया तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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आज शाम तक निजी भवन से बैनर-पोस्टर हटाने का आदेश

जासं, जमशेदपुर : चुनाव आचार संहिता के तहत सोमवार को शाम चार बजे तक निजी भवनों-मकानों से बैनर-पोस्टर हटाने का आदेश है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि निजी घरों में भी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित बैनर-पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं है। मकान मालिक की सहमति से एक घर में तीन छोटे झंडे ही लगाए जा सकते हैं। सोमवार शाम के बाद जिला प्रशासन की टीम निरीक्षण के लिए निकलेगी। जिस किसी मकान में आचारसंहिता उल्लंघन का मामला मिलेगा, उस घर के मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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